Media24Media.com: रातभर हंगामे के बाद बिलासपुर में धारा 144, भारी पुलिस बल तैनात

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रातभर हंगामे के बाद बिलासपुर में धारा 144, भारी पुलिस बल तैनात

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 बिलासपुर। सोशल मीडिया पर किए गए कथित विवादित कमेंट को लेकर शुक्रवार रात बिलासपुर में दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। घटना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।


बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पर किए गए कथित विवादित कमेंट को लेकर हुई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

कलेक्टर-एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर

घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह समेत पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने क्षेत्र का जायजा लिया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।


विधायक सुशांत शुक्ला सहित स्थानीय नागरिक भी थाने पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से चर्चा की और युवकों को समझाइश देकर माहौल शांत कराने का प्रयास किया।

हथियार लेकर चलने और भीड़ जुटाने पर रोक

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, चाकू, लाठी, भाला सहित अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

हालांकि शासकीय ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों, लाठी के सहारे चलने वाले वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्तियों और धार्मिक परंपरा के तहत कृपाण रखने वाले लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

इसके अलावा बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और हड़ताल आयोजित करने पर भी रोक रहेगी। क्षेत्र में एक स्थान पर चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परिवार के सदस्यों के सामान्य आवागमन को इससे बाहर रखा गया है। किसी भी आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

तोड़फोड़ और सड़क जाम पर भी प्रतिबंध

प्रशासन ने सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, सड़क जाम करने और लोगों में भय या दहशत पैदा करने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस और प्रशासन की निगरानी में क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

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