Media24Media.com: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने ECI के SIR को सही ठहराया

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स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने ECI के SIR को सही ठहराया

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 नई दिल्ली, 27 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को वैध ठहराते हुए कहा कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक आवश्यकता को मजबूत करती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि SIR कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता।


मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने SIR के जरिए अपने वैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है, इसलिए इस तरह का पुनरीक्षण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग द्वारा उठाया गया कदम केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना था। अदालत ने माना कि लंबे समय से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम जुड़ने और हटने, शहरीकरण, प्रवासन और दोहराव जैसी समस्याओं को देखते हुए SIR जरूरी था।

दरअसल, SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं में दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत चुनाव आयोग को इतने व्यापक स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का अधिकार नहीं है। इन याचिकाओं में NGO ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की याचिका भी शामिल थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यह प्रक्रिया “NRC जैसी” है, जिसमें चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है, जबकि यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वहीं निर्वाचन आयोग ने दलील दी थी कि आधार कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माने जा सकते।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिहार में SIR अभियान का पहला चरण पहले ही पूरा किया जा चुका है। आयोग ने इस प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 65 लाख लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए थे।

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