Media24Media.com: छत्तीसगढ़ में बकरीद को लेकर अलर्ट: खुले में कुर्बानी पर रोक, डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ में बकरीद को लेकर अलर्ट: खुले में कुर्बानी पर रोक, डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ में ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर प्रशासन और वक्फ बोर्ड अलर्ट मोड पर हैं। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए राज्यभर में सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। खुले में कुर्बानी, तेज आवाज में डीजे बजाने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं नमाज शिफ्ट में अदा कराई जाएगी।


छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पिछले साल से शिफ्ट में नमाज अदा कराने की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सुबह 6 से 11 बजे तक होगी नमाज

राज्यभर की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में बकरीद की नमाज सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच अलग-अलग शिफ्ट में अदा कराई जाएगी। प्रशासन के अनुसार इससे ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था संभालने में आसानी होगी।

खुले में कुर्बानी पर सख्त रोक

वक्फ बोर्ड और प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, मैदानों और खुले इलाकों में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस या निजी परिसरों में ही की जा सकेगी।

प्रशासन का कहना है कि यह फैसला स्वच्छता बनाए रखने और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है। नगर निगम की टीमों को त्योहार के दौरान विशेष सफाई अभियान चलाने और संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

डीजे और तेज आवाज पर भी सख्ती

त्योहार के दौरान तेज आवाज में डीजे और साउंड सिस्टम बजाने पर भी प्रशासन सख्त रहेगा। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी करेंगी।

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