Media24Media.com: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: खतरनाक और रेबीज संक्रमित आवारा कुत्तों को दी जा सकेगी इच्छामृत्यु

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: खतरनाक और रेबीज संक्रमित आवारा कुत्तों को दी जा सकेगी इच्छामृत्यु

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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से बढ़ते हमलों और रेबीज संक्रमण के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, वहां रेबीज संक्रमित और अत्यधिक आक्रामक आवारा कुत्तों को उचित चिकित्सकीय जांच के बाद इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) दी जा सकती है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल विशेष परिस्थितियों में और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जाएगा। किसी भी कुत्ते को इच्छामृत्यु देने से पहले अधिकृत पशु चिकित्सकों द्वारा उसकी स्वास्थ्य जांच करना और यह प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि वह रेबीज से संक्रमित है या लोगों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, रेबीज संक्रमण और लोगों पर हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पशु क्रूरता रोकने के नियमों और मानवीय दृष्टिकोण का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

इस फैसले के बाद देशभर में आवारा कुत्तों की समस्या, सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। कई लोगों ने फैसले का समर्थन किया है, जबकि पशु प्रेमी संगठनों ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।

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