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केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग की अनबाधित अनुदान राशि 213.9 करोड़ रुपये जारी की

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गुवाहाटी/नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के लिए XV वित्त आयोग (Finance Commission) की अनबाधित अनुदान राशि 213.9 करोड़ रुपये जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए पहली किस्त है। यह अनुदान असम के सभी 2,192 पात्र ग्राम पंचायतों, 182 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 27 पात्र जिला परिषदों को जारी किया गया है।

केंद्र सरकार के द्वारा, पंचायत राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पीने योग्य जल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को XV-FC अनुदान जारी करने की सिफारिश की जाती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है।

अनुदान का उपयोग

अनबाधित अनुदान (Untied Grants) का उपयोग पंचायत राज संस्थाएं/ग्रामीण स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र की स्थान-विशिष्ट प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए कर सकती हैं। यह खर्च संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत किया जा सकता है, लेकिन इसमें वेतन और अन्य संस्थागत खर्च शामिल नहीं हैं।

बंधित अनुदान (Tied Grants)

बंधित अनुदान का उपयोग निम्नलिखित मूलभूत सेवाओं के लिए किया जा सकता है:

  • स्वच्छता और ODF स्थिति बनाए रखना, जिसमें विशेष रूप से घरेलू कचरा प्रबंधन, मानव मल/मल-जल प्रबंधन और फेकल स्लज प्रबंधन शामिल है।

  • पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

यह कदम ग्रामीण स्थानीय निकायों को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं को लागू करने और विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

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