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केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग की अनबाधित अनुदान राशि 213.9 करोड़ रुपये जारी की

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गुवाहाटी/नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के लिए XV वित्त आयोग (Finance Commission) की अनबाधित अनुदान राशि 213.9 करोड़ रुपये जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए पहली किस्त है। यह अनुदान असम के सभी 2,192 पात्र ग्राम पंचायतों, 182 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 27 पात्र जिला परिषदों को जारी किया गया है।

केंद्र सरकार के द्वारा, पंचायत राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पीने योग्य जल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को XV-FC अनुदान जारी करने की सिफारिश की जाती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है।

अनुदान का उपयोग

अनबाधित अनुदान (Untied Grants) का उपयोग पंचायत राज संस्थाएं/ग्रामीण स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र की स्थान-विशिष्ट प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए कर सकती हैं। यह खर्च संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत किया जा सकता है, लेकिन इसमें वेतन और अन्य संस्थागत खर्च शामिल नहीं हैं।

बंधित अनुदान (Tied Grants)

बंधित अनुदान का उपयोग निम्नलिखित मूलभूत सेवाओं के लिए किया जा सकता है:

  • स्वच्छता और ODF स्थिति बनाए रखना, जिसमें विशेष रूप से घरेलू कचरा प्रबंधन, मानव मल/मल-जल प्रबंधन और फेकल स्लज प्रबंधन शामिल है।

  • पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

यह कदम ग्रामीण स्थानीय निकायों को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं को लागू करने और विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान और झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग अनुदान जारी किया

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केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजस्थान और झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को सशक्त बनाने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अनुदान जारी किए हैं।

राजस्थान में, FY 2025–26 के लिए पहली किस्त के बिना बंधन (Untied) अनुदान की राशि ₹303.0419 करोड़ जारी की गई है, जो राज्य के 24 जिला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों और 3,857 ग्राम पंचायतों के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, FY 2024–25 की पहली और दूसरी किस्तों के रोके गए हिस्से के ₹145.24 करोड़ अतिरिक्त पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किए गए हैं।

झारखंड राज्य के लिए, Union Government ने FY 2025–26 की पहली किस्त के बिना बंधन अनुदान के रूप में ₹275.1253 करोड़ जारी किए हैं, जो राज्य के 24 जिला पंचायतों, 253 ब्लॉक पंचायतों और 4,342 ग्राम पंचायतों के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार, मंत्रालय पंचायती राज और मंत्रालय जल शक्ति (पीने के पानी और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को XV-FC अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में सिफारिश और जारी किए जाते हैं। बिना बंधन (Untied) अनुदान का उपयोग PRIs/ RLBs द्वारा स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा, जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में आता है, सिवाय वेतन और अन्य स्थायी खर्चों के।

बंधित (Tied) अनुदान का उपयोग निम्नलिखित बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है:
(a) स्वच्छता और ODF स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, मानव मल और फेकल स्लज प्रबंधन विशेष रूप से शामिल है, और
(b) पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के लिए XV वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹94.236 करोड़ जारी

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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं (RLBs/PRIs) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अंतर्गत ₹94.236 करोड़ की राशि जारी की है। इस निर्गम में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनटाइड ग्रांट्स की दूसरी किस्त के रूप में ₹9,410.03 लाख शामिल हैं, जो राज्य के सभी पात्र 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7,784 ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 की अनटाइड ग्रांट्स की पहली किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में ₹13.60 लाख की राशि 15 अतिरिक्त पात्र ग्राम पंचायतों को भी जारी की गई है।

पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के लिए XV वित्त आयोग अनुदानों की अनुशंसा करते हैं, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है।

अनटाइड ग्रांट्स का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना है, हालांकि इसका उपयोग वेतन और अन्य स्थापना व्ययों पर नहीं किया जा सकता।

वहीं टाइड ग्रांट्स का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाता है, जिनमें

(क) स्वच्छता और ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) स्थिति का रखरखाव, घरेलू कचरे, मानव अपशिष्ट और फीकल स्लज का प्रबंधन एवं उपचार, तथा
(ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण से संबंधित कार्य शामिल हैं।

केरल के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग के तहत ₹260.20 करोड़ जारी

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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए केरल की ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अंतर्गत ₹260.20 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त है और राज्य के सभी 14 जिला पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों तथा 9,414 ग्राम पंचायतों को कवर करती है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं (RLBs/PRIs) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी करने की सिफारिश पंचायती राज मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) द्वारा की जाती है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय इसे एक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों में जारी करता है।

अनटाइड ग्रांट का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है, हालांकि इसका उपयोग वेतन और अन्य स्थापना व्यय के लिए नहीं किया जा सकता।

वहीं, टाइड ग्रांट का उपयोग मूलभूत सेवाओं के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं—
(क) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू कचरे, मानव अपशिष्ट तथा फीकल स्लज का प्रबंधन एवं उपचार शामिल है, तथा
(ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण से संबंधित कार्य।

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