Media24Media.com: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : ईडी ने 2883 करोड़ रुपये के घोटाले का किया खुलासा, 382.82 करोड़ की संपत्तियां अटैच

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : ईडी ने 2883 करोड़ रुपये के घोटाले का किया खुलासा, 382.82 करोड़ की संपत्तियां अटैच

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने 26 दिसंबर 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA, 2002) के तहत एक और सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है। जांच में घोटाले की राशि 2883 करोड़ रुपये बताई गई है।


ईडी के अनुसार, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और चैतन्य बघेल इस घोटाले के राजनीतिक नेतृत्वकर्ता (Political Executive) रहे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ रही सौम्या चौरसिया को पूरे सिंडिकेट का मुख्य कॉर्डिनेटर बताया गया है।

382.82 करोड़ की संपत्तियां अटैच

ईडी ने इस मामले में कुल 382.82 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। इसमें रायपुर स्थित होटल वेलिंगटन कोर्ट सहित ढेबर एवं बघेल परिवार की 1000 से अधिक प्रॉपर्टीज शामिल हैं।

जांच में सामने आया है कि एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट ने निजी लाभ के लिए प्रदेश की शराब नीति को हाईजैक कर लिया था।

ऐसे रची गई थी अवैध कमाई की साजिश

ईडी रिपोर्ट के अनुसार सिंडिकेट द्वारा प्रमुख रूप से चार तरीके अपनाए गए —

  • शराब नीति में हेरफेर
  • बिना हिसाब की शराब बिक्री
  • कार्टेल कमीशन वसूली
  • नए लाइसेंस सिस्टम के जरिए उगाही

इन तरीकों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाकर मनमाफिक लाभ अर्जित किया गया।

सिंडिकेट का संचालन और आरोपी

ईडी ने बताया कि इस पूरे नेटवर्क का नेतृत्व अनवर ढेबर और अरविंद सिंह कर रहे थे।

कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया द्वारा कैश कलेक्शन का काम संभाला गया

विधु गुप्ता द्वारा डुप्लिकेट होलोग्राम सप्लाई की गई

डिस्टिलरी कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनमें —
छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, भाटिया वाइन मर्चेंट्स, वेलकम डिस्टिलरीज — शामिल हैं।

चार्जशीट में कुल 81 आरोपी

ईडी की चार्जशीट में कुल 81 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें —

  • अनिल टुटेजा, पूर्व संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त IAS)
  • निरंजन दास, तत्कालीन आबकारी आयुक्त (IAS)

अरुण पति त्रिपाठी, CSMCL प्रबंध निदेशक — अवैध वसूली बढ़ाने के लिए जिम्मेदार

क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों सहित 30 अधिकारी, जो निश्चित प्रति केस कमीशन पर बेहिसाब शराब बिक्री की सुविधा देते रहे।

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