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नागरिक उड्डयन मंत्रालय का निर्देश: IndiGo को सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर तक निपटाने के आदेश

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने IndiGo को सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी के पूर्ण रूप से निपटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के रिफंड की प्रक्रिया रविवार, 7 दिसंबर 2025 को शाम 8:00 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए।
जिन यात्रियों की यात्रा योजनाएँ रद्दीकरण के कारण प्रभावित हुई हैं, उनसे किसी भी प्रकार का पुनः-निर्धारण शुल्क (rescheduling charges) न लेने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तुरंत नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।

विशेष यात्री सहायता एवं रिफंड सेल

शिकायत निवारण को सुगम बनाने के लिए, IndiGo को विशेष यात्री सहायता और रिफंड सुविधा सेल स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन सेल का कार्य प्रभावित यात्रियों से स्वत: संपर्क करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था के लिए यात्रियों को बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई न करनी पड़े।
ऑपरेशनल स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक स्वचालित रिफंड प्रणाली सक्रिय रहेगी।

बैगेज प्रबंधन पर आश्वासन

मंत्रालय ने IndiGo को निर्देश दिया है कि रद्दीकरण या देरी के कारण यात्रियों से अलग हो चुके सभी बैगेज को अगले 48 घंटों के भीतर यात्रियों के निवास स्थान या उनकी पसंद के पते पर पहुँचाया जाए।
एयरलाइनों को बैगेज ट्रैकिंग और डिलीवरी समय-सीमा के बारे में यात्रियों के साथ स्पष्ट संचार बनाए रखने तथा आवश्यक होने पर मौजूदा यात्री अधिकार विनियमों के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

यात्रियों के लिए ज़ीरो-इनकन्वीनियंस नीति

नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस अवधि में यात्रियों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइनों, हवाईअड्डों, सुरक्षा एजेंसियों और सभी परिचालन हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय में है।
वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों, छात्रों, मरीजों और तत्काल यात्रा की आवश्यकता वाले सभी लोगों के लिए उचित सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण तंत्र (oversight mechanisms) को मजबूत किया गया है।
मंत्रालय रिकवरी प्रक्रिया की निरंतर निगरानी कर रहा है और परिचालन सामान्य स्थिति को यथाशीघ्र बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


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