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कानूनी माप-विज्ञान में ऐतिहासिक सुधार: निजी संस्थाओं को 12 सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र (GATC) प्रमाणपत्र प्रदान

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उपभोक्ता कार्य विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 11 निजी संस्थाओं को 12 सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र (Government Approved Test Centre – GATC) प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। यह पहल संरचित सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) ढांचे के माध्यम से भारत की विधिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) सत्यापन प्रणाली को सशक्त बनाती है। ये प्रमाण पत्र 24 दिसंबर 2025 को माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रल्हाद जोशी (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री) द्वारा, माननीय राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदान किए गए।

यह ऐतिहासिक कदम देश की विधिक माप विज्ञान प्रणाली में एक परिवर्तनकारी सुधार का प्रतीक है, जिसके तहत सत्यापन क्षमता को सार्वजनिक क्षेत्र से आगे बढ़ाते हुए योग्य निजी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार और उपभोक्ता लेन-देन में प्रयुक्त तौल एवं माप उपकरणों की सटीकता और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करना, साथ ही व्यापार सुगमता और नियामक दक्षता को बढ़ावा देना है।

निजी संस्थाओं को GATC के रूप में मान्यता, विधिक माप विज्ञान (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 में 23 अक्टूबर 2025 को अधिसूचित संशोधन के बाद दी गई है। संशोधित नियमों के तहत GATC के दायरे का उल्लेखनीय विस्तार किया गया है तथा निर्धारित तकनीकी मानदंडों को पूरा करने वाली निजी प्रयोगशालाओं और उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप तौल एवं माप उपकरणों के सत्यापन और पुनः सत्यापन की अनुमति दी गई है।

अब 18 श्रेणियों के उपकरण शामिल

संशोधित ढांचे के अंतर्गत तौल एवं माप के 18 श्रेणियों के उपकरणों को शामिल किया गया है, जो स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, अवसंरचना और उपभोक्ता सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उभरती तकनीकी आवश्यकताओं को संबोधित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनमें शामिल हैं—

  • जल मीटर, ऊर्जा मीटर, गैस मीटर

  • फ्लो मीटर, नमी मापक (मॉइस्चर मीटर)

  • स्फिग्मोमैनोमीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर

  • ब्रीथ एनालाइज़र और वाहन गति मापक

  • बहु-आयामी मापन उपकरण

  • स्वचालित रेल वेब्रिज

  • टेप मापक, गैर-स्वचालित तौल उपकरण

  • लोड सेल, बीम स्केल, काउंटर मशीन

  • सभी श्रेणियों के बाट (Weights)

संशोधित नियमों की अधिसूचना के बाद, उपभोक्ता कार्य विभाग ने पात्र निजी संस्थाओं से GATC मान्यता हेतु आवेदन आमंत्रित करने और उनके निपटान के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। आवेदन की प्रक्रिया 30 नवंबर 2025 तक खुली रही, जिससे पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित हुई तथा त्वरित स्वीकृति और बेहतर सेवा वितरण संभव हो सका।

निजी GATC की मान्यता से सत्यापन सेवाओं की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार, समय-सीमा में कमी तथा निर्माताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। तौल तराजू, जल मीटर और ऊर्जा मीटर जैसे उपभोक्ता-उन्मुख उपकरणों का नियमित और विकेंद्रीकृत सत्यापन त्रुटियों को कम करेगा, उपभोक्ताओं को दैनिक लेन-देन में पूरा मूल्य सुनिश्चित करेगा और बाजार में विश्वास को मजबूत करेगा।

यह सार्वजनिक–निजी भागीदारी पहल आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप है, जो घरेलू तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए निजी संस्थाओं को एक समान, पारदर्शी और विनियमित ढांचे के भीतर भारत के विस्तारित सत्यापन नेटवर्क में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाती है।

क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (RRSLs) और राष्ट्रीय परीक्षण गृह (NTH) प्रयोगशालाओं को डीम्ड GATC के रूप में निरंतर मान्यता दिए जाने से एक सशक्त राष्ट्रव्यापी सत्यापन पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित होता है। सत्यापन गतिविधियों के विकेंद्रीकरण से राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों की क्षमता बढ़ेगी और विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को निरीक्षण, प्रवर्तन और उपभोक्ता शिकायत निवारण पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी।

इन सुधारों के माध्यम से सरकार एक वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी-आधारित और भविष्य-उन्मुख विधिक माप विज्ञान प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है तथा उपभोक्ता विश्वास, नियामक दक्षता और व्यापार में निष्पक्षता को सुदृढ़ करती है।

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