दीपावली से पहले अवैध रूप से पटाखों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने ‘ऑपरेशन फायर ट्रेल’ के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तूतीकोरिन बंदरगाह पर दो 40 फुट कंटेनरों को पकड़ा। इन कंटेनरों में 83,520 चीनी पटाखे पाए गए, जिन्हें इंजीनियरिंग सामान के रूप में गलत घोषित किया गया था। जब्त किए गए इन प्रतिबंधित पटाखों की कीमत ₹5.01 करोड़ आंकी गई है, साथ ही सिलिकॉन सीलेंट गन जैसे आवरण माल (cover cargo) को भी जब्त किया गया।
14 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच की गई समन्वित कार्रवाई के दौरान, DRI अधिकारियों ने तूतीकोरिन में आयातक को गिरफ्तार किया और जांच के आधार पर चेन्नई तथा तूतीकोरिन से तीन अन्य व्यक्तियों (जिनमें दो मुंबई के निवासी हैं) को भी पकड़ा। चारों आरोपियों को इस अवैध आयात में उनकी भूमिका के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
विदेश व्यापार नीति के ITC (HS) वर्गीकरण के तहत पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और इसके लिए वाणिज्य महानिदेशालय (DGFT) तथा विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से लाइसेंस आवश्यक होता है। इस तरह का अवैध आयात और गलत घोषणा न केवल विदेशी व्यापार एवं सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि पटाखों की अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के कारण जनसुरक्षा और बंदरगाह संरचना के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
DRI तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई करने, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनसुरक्षा की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।