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चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन: मतदान के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज स्वीकार होंगे

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नई दिल्ली- भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India - ECI) ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के अभाव में अब मतदाता 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। यह निर्णय Representation of the People Act, 1951 और Registration of Electors Rules, 1960 के अंतर्गत लिया गया है, ताकि मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो और मतदान स्थल पर जाली मतदान (impersonation) रोका जा सके।

चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में लगभग 100% मतदाताओं को EPIC जारी किया जा चुका है। साथ ही 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए भी सभी योग्य मतदाताओं को EPIC उपलब्ध कराया जा चुका है। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिया है कि नए मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर EPIC वितरित किया जाए।

यदि किसी मतदाता के पास EPIC नहीं है, तो वे नीचे दिए गए किसी भी एक वैकल्पिक दस्तावेज़ का प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं:

  1. आधार कार्ड

  2. मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)

  3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी पासबुक जिसमें फोटो हो

  4. श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड

  5. ड्राइविंग लाइसेंस

  6. पैन कार्ड

  7. RGI द्वारा NPR के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

  8. भारतीय पासपोर्ट

  9. पेंशन दस्तावेज़ जिसमें फोटो हो

  10. केंद्र/राज्य सरकार, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र (Service Identity Card)

  11. सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य के लिए जारी आधिकारिक पहचान पत्र

  12. यूनीक डिसैबिलिटी ID (UDID) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी

चुनाव आयोग ने दोहराया है कि मतदाता सूची में नाम होना मतदान का अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।

साथ ही, आयोग ने ‘पर्दानशीं’ महिलाओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष प्रबंध किए जाने की जानकारी दी है। उनके सम्मानजनक पहचान की प्रक्रिया महिला मतदान अधिकारियों/सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति में और गोपनीयता बनाए रखते हुए की जाएगी।


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