Media24Media.com: बड़ी खबर- CCPA ने Drishti IAS पर UPSC CSE 2022 के विज्ञापन में भ्रामक दावे के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाया

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बड़ी खबर- CCPA ने Drishti IAS पर UPSC CSE 2022 के विज्ञापन में भ्रामक दावे के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाया

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नई दिल्ली- सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने Drishti IAS (VDK Eduventures Pvt. Ltd.) पर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा (CSE) 2022 के परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है।

Drishti IAS ने अपने विज्ञापन में बड़े अक्षरों में दावा किया था कि “UPSC CSE 2022 में 216+ चयन” हुए हैं, साथ ही सफल उम्मीदवारों के नाम और फ़ोटो भी प्रस्तुत किए गए थे।

हालाँकि, CCPA की जांच में पाया गया कि यह दावा भ्रामक था और इसमें यह महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई थी कि इन उम्मीदवारों ने कौन-से कोर्स और कितने समय के लिए लिए थे।

जांच में सामने आया कि Drishti IAS द्वारा दावा किए गए 216 उम्मीदवारों में से 162 उम्मीदवार (75%) केवल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (IGP) में शामिल हुए थे, जबकि उन्होंने Prelims और Mains परीक्षा स्वतंत्र रूप से पास की थी। केवल 54 छात्रों ने IGP के साथ अन्य कोर्स किए थे।

इस तरह की जानबूझकर जानकारी छुपाना छात्रों और माता-पिता को यह विश्वास दिलाता है कि Drishti IAS ने उनके UPSC परीक्षा के सभी चरणों में सफलता सुनिश्चित की, जो Consumer Protection Act, 2019 की Section 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन माना जाता है।

Drishti IAS का दोहरा उल्लंघन

CCPA ने यह भी नोट किया कि यह Drishti IAS पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है। सितंबर 2024 में भी इसी तरह के भ्रामक दावे “UPSC CSE 2021 में 150+ चयन” के लिए ₹3 लाख का जुर्माना लगाया गया था।

उस मामले में भी पाया गया कि 161 उम्मीदवारों में से अधिकांश केवल IGP कोर्स में थे और केवल कुछ ही अन्य कोर्स में शामिल थे। बावजूद इसके, Drishti IAS ने 2022 के परिणामों में अपने दावे को बढ़ाकर “216+ चयन” कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण नियमों की अवहेलना की।

CCPA का दृष्टिकोण

CCPA ने स्पष्ट किया कि सभी कोचिंग संस्थाओं को अपने विज्ञापनों में सच्ची और पारदर्शी जानकारी देने की सख्त आवश्यकता है ताकि छात्र सही और सूचित निर्णय ले सकें।

अब तक, CCPA ने 54 कोचिंग संस्थाओं को भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए नोटिस जारी किए हैं। 26 संस्थाओं पर ₹90.6 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और इन्हें अपने भ्रामक दावों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।

CCPA ने सभी कोचिंग संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे अपने विज्ञापनों में सफलता प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा लिए गए कोर्स की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दें, ताकि छात्रों और माता-पिता को सटीक और निष्पक्ष जानकारी मिल सके।


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