खनिज मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन किया है, जिसमें लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी होने के बाद से लेकर खनन पट्टे के निष्पादन तक विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए अंतरिम समयसीमा निर्धारित की गई है। 2015 में नीलामी व्यवस्था के आरंभ से अब तक कुल 585 प्रमुख खनिज ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए जा चुके हैं, जिसमें से 34 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक केंद्रीय सरकार द्वारा नीलाम किए गए हैं।
शुरुआत में नीलामी की गति धीमी थी, लेकिन पिछले तीन वर्षों में औसतन 100 से अधिक खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा रही है। इस वर्ष के पहले सात महीनों में ही 112 खनिज ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए जा चुके हैं।
नीलामी के बाद खनन संचालन को तेज करने के लिए कदम:
खनिज मंत्रालय ने सफल बोलीदाताओं, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बैठकें की हैं। इसके अलावा, खनन संचालन की निगरानी के लिए PMU (Project Management Unit) भी स्थापित किया गया है। इस दिशा में नवीनतम कदम के रूप में मंत्रालय ने 17.10.2025 को नियमों में संशोधन किया है और Letter of Intent (LoI) से लेकर खनन पट्टा निष्पादन तक के लिए अंतरिम समयसीमा तय की है।
पहले नियमों के अनुसार, LoI जारी होने के बाद खनन पट्टा निष्पादित करने की विस्तृत समयसीमा तीन वर्ष (अतिरिक्त दो वर्ष तक बढ़ाने योग्य) थी। यदि यह समयसीमा पूरी नहीं होती थी, तो ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी जाती थी। लेकिन LoI जारी होने और पट्टा निष्पादन के बीच प्रगति की निगरानी का कोई तंत्र नहीं था, जिससे मध्य-मार्ग सुधार के अवसर सीमित थे।
संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएँ:
1. प्रारंभिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन:
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Mining Lease (ML) के लिए: LoI जारी होने की तारीख से 5 वर्ष से पहले खनिज की आपूर्ति पर केवल 50% नीलामी प्रीमियम देना होगा।
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Composite Licence (CL) के लिए: LoI जारी होने की तारीख से 7 वर्ष से पहले खनिज की आपूर्ति पर प्रोत्साहन लागू होगा।
2. अंतरिम समयसीमा (Milestones):
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ML के लिए तीन अंतरिम लक्ष्य:
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खनन योजना की स्वीकृति – 6 माह
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पर्यावरण मंजूरी – 18 माह
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खनन पट्टे का निष्पादन – 12 माह
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CL के लिए दो अतिरिक्त लक्ष्य:
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CL का निष्पादन – 12 माह
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कम से कम G2 स्तर की खोज पूरी करना – 36 माह
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3. विलंब पर दंड:
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निर्धारित समयसीमा से विलंब होने पर, बैंक गारंटी से प्रति माह 1% की राशि काटी जाएगी।
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ML के लिए कुल समयसीमा – 3 वर्ष, CL के लिए – 7 वर्ष।
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दंड केवल बोलीदाता की गलती पर लागू होगा और राज्य सरकार की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
4. प्रदर्शन सुरक्षा (Performance Security):
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पहले ML के लिए प्रदर्शन सुरक्षा खनन पट्टा मिलने से पहले जमा की जाती थी।
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संशोधित नियमों के अनुसार, LoI जारी होने से पहले प्रदर्शन सुरक्षा जमा करना अनिवार्य है। बोलीदाता को 45 दिन का समय दिया जाएगा।
5. पहले से नीलाम किए गए खनिज ब्लॉक पर लागू:
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बोलीदाता को संशोधन नियमों के लागू होने के 6 माह के भीतर प्रदर्शन सुरक्षा जमा करनी होगी।
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शेष बचे अंतरिम लक्ष्य नए समयसीमा के अनुसार पूरे किए जाएंगे।
6. बोलीदाता की घोषणा:
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अब नीलामी समाप्त होने के तुरंत बाद ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफ़ॉर्म द्वारा बोलीदाता घोषित होगा और सार्वजनिक रूप से देखा जा सकेगा।
7. LoI जारी करने में विलंब:
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यदि राज्य सरकार प्रथम किस्त और प्रदर्शन सुरक्षा जमा होने के 30 दिनों के भीतर LoI नहीं जारी करती है, तो दूसरी किस्त का 5% प्रति माह की दर से कटौती की जाएगी।
यह संशोधन सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद किया गया है और इसका उद्देश्य खनिज ब्लॉक की समय पर संचालन सुनिश्चित करना, विलंब को रोकना और प्रारंभिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।