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EPF ने बदल दिया पैसे निकालने को लेकर नियम, अब इतने रुपये निकाल पाएंगे आप

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 नई दिल्ली : अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF ) के कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, ईपीएफओ ने फॉर्म 31 के पैरा 68J के तहत निकासी की मौजूदा लिमिट को ₹50000 से बढ़ाकर अब ₹1 लाख कर दिया है। इस संबंध में 16 अप्रैल को ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया था।


पेंशन फंड निकाय ने 10 अप्रैल, 2024 को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए हैं। ईपीएफओ सर्कुलर में बताया गया है कि इसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है।

बता दें कि कई मकसद के लिए फॉर्म 31 के जरिए ईपीएफ आंशिक निकासी की अनुमति है। इन मकसद में शादी से लेकर ऋण चुकाना और फ्लैट खरीदने से लेकर घर का निर्माण तक शामिल हैं।

पैरा 68J की बात करें तो इसके तहत ग्राहक या परिवार के सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से एडवांस का दावा किया जा सकता है। इसके तहत पहले 50,000 रुपये की निकासी होती थी, जो अब बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है।

इस सुविधा के लाभ के लिए फॉर्म 31 सब्मिट करना होगा। इस फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट C जमा करना होगा जिसमें कर्मचारी और डॉक्टर दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य है। हाल ही में ईपीएफओ ने एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ईपीएफ खाते की शेष राशि के ऑटोमैटिक ट्रांसफर को सक्षम किया है।

इस कदम से स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के बोझ से जूझ रहे ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आम लोगों के खर्च को देखते हुए कई बैंक और फिनटेक कंपनियां भी तरह-तरह के कदम उठा रही हैं।


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