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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका, कहा- ED चीफ का कार्यकाल बढ़ाना अवैध

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार  को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ED चीफ संजय मिश्रा  को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया. हालांकि वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे. उसके बाद नए डायरेक्टर की तलाश करनी होगी. कोर्ट ने कहा कि ED चीफ की तीसरी बार नियुक्ती अवैध और कानून में अमान्य है. अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा जबकि उन्हें 18 नवंबर को रिटायर होना था.


क्या है मामला?

बता दें कि संजय मिश्रा पिछले कुछ सालों से लगातार ED चीफ के पद पर तैनात थे. इसी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई थी. हालांकि, कोर्ट ने CVC और DSPE एक्ट में किये गए संसोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. इसका मतलब यह कि CBI और ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए तीसरे विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई में कहा था कि वह अपने 2021 के फैसले पर फिर से निगाह डाल सकता है कि एक रिटायर ऑफिसर का कार्यकाल केवल असाधारण परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 दिसंबर को मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था. केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में संजय कुमार मिश्रा को रिटायर होने से एक दिन पहले एक साल का विस्तार दिया था. यह मिश्रा के कार्यकाल में तीसरा विस्तार था, जिन्हें 18 नवंबर, 2023 तक पद पर रहना था. ईडी प्रमुख के रूप में उनका कुल कार्यकाल पांच साल का था.




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