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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निवेशकों को बड़ी राहत, कंपनी की याचिका खारिज

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर अंतिम फैसला दुर्ग न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मामले की सुनवाई जल्द ही दुर्ग के कोर्ट में शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि मामला 10 हजार से ज्यादा निवेशकों से जुड़ा है, जिनके डूबे हुए पैसे वापस किए जाने हैं।


बता दें कि यश ड्रीम इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर दुर्ग जिले के 10 हजार से अधिक लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किया है। कंपनी ने लोगों से निवेश कराकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। इसकी पहले जांच हो चुकी है। अब कंपनी की संपत्ति को कुर्क कर निवेशकों काे लौटाया जाना है। शासन के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ने मामले की जांच कराई।

जांच में धोखाधड़ी साबित होने पर करीब 5 साल पहले ही कंपनी की संपत्ति कुर्क कर राशि लौटाने का आदेश दिया। अंतिम फैसले के लिए दुर्ग न्यायालय में मामला भेजा भी गया था। इधर यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर ने कार्रवाई पर रोक लगाने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद से मामला अटका रहा। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।


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