Media24Media.com: महासमुंद : राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : जिले की तीन नगर पंचायत पिथौरा, तुमगांव और बसना में नवीन आवेदन लेने का कार्य शुरू

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महासमुंद : राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : जिले की तीन नगर पंचायत पिथौरा, तुमगांव और बसना में नवीन आवेदन लेने का कार्य शुरू

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महासमुंद। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा बजट भाषण के अनुरूप इस योजना का विस्तार ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत एवं नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रों) में किया गया है। छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद जिले के नगर पंचायत पिथौरा, तुमगांव और बसना में नवीन आवेदन प्राप्त करने का कार्य 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया है। इन तीनों नगर पंचायतों की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 26,167 है।

जिसमें नगर पंचायत पिथौरा 8428, नगर पंचायत तुमगांव 7394 और नगर पंचायत बसना की आबादी 10,345 है। नवीन आवेदन लेने का कार्य 15 अप्रैल तक चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण/नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक है। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते है।

राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारम्भ किया गया है। इसका और विस्तार किया गया है। अब ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत एवं नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रों के) में ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान प्राप्त होगा। इसके उनकी आय में वृद्धि होगी। यह योजना प्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रां में वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू की गई थी। अब चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसका विस्तार कर नगर पंचायत क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। ताकि इन क्षेत्र के भूमिहीन मजदूर परिवारों की पहचान कर उनको भी इस योजना का लाभ मिले। यह योजना केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रात्र होंगे।

राज्य शासन द्वारा इस योजना के नवीन दिशा निर्देश 31 मार्च 2023 को ही जारी कर दिए गए थे। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के उक्त तीनों ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नवीन आवेदन 1 अप्रैल 2023 से प्रारम्भ कर दिया गया है। नवीन आवेदन 15 अप्रैल 2023 तक प्राप्त किए जायेंगे। आवेदन को पोर्टल में 22 अप्रैल तक प्रविष्टि की जाएगी। पंजीकृत आवेदनों का तहसीलदार द्वारा 30 अप्रैल तक निराकरण किया जाएगा। 8 मई 2023 को आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर दावा-आपत्ति कर ग्राम सभा/सामान्य सभा में निराकरण किया जाएगा। सामान्य सभा के निर्णयानुसार 14 मई को पोर्टल में अद्यतीकरण किया जाएगा। अंतिम सत्यापित सूची का प्रकाशन 15 मई 2023 को होगा। उक्त सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाने हैं।

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