Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यों का संचालन अब समग्र शिक्षा से

रायपुर। राज्य में संचालित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (शिक्षा का अधिकार) योजना का संचालन अब समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अभी तक यह योजना का संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संचालित की जा रही थी। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के अधिकार योजना के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के दावा निपटारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोड से किए जाने और योजना के समस्य कार्य, प्रबंधन का दायित्व संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के स्थान पर प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय को सौंपा है।



उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की योजना भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के फंड विमुक्त करने और उनके उपयोग के निगरानी की संशोधित प्रक्रिया निर्धारित है। विभागीय आदेश द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत इस योजना में सिंगल नोडल एजेंसी और योजना के नोडल अधिकारी समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है। योजना के समस्त दायित्व, निर्वहन एवं जिम्मेदारी के लिए समग्र शिक्षा निर्धारित है। वर्तमान में यह कार्य संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.