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चिरायु योजना ने लौटाई मासूमों की मुस्कान, गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मिल रहा नया जीवन

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रायपुर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु जरूरतमंद और कमजोर आय वर्ग के बच्चों के लिए वरदान बनकर सामने आया है। इस योजना के तहत जन्मजात और गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों को निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है, जिससे न केवल बच्चों को नया जीवन मिल रहा है, बल्कि उनके परिवारों में भी खुशियों की वापसी हुई है।

स्वास्थ्य विभाग कोण्डागांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चिरायु योजना के अंतर्गत कोंडागांव जिले के कुम्हारपारा निवासी पांच माह के रोनित कोर्राम और तहसीलपारा की चार माह की बच्ची का 15 जुलाई को रायपुर के निजी अस्पताल में सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। दोनों बच्चे कटे-फटे होंठ की समस्या से पीड़ित थे। सर्जरी के बाद अब दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। बच्चों के परिजनों ने शासन को इस निःशुल्क इलाज सुविधा के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

जिले में चिरायु योजना के तहत अब तक कोंडागांव विकासखंड के 51 बच्चों की हृदय संबंधी सर्जरी की जा चुकी है। इसके अलावा टेढ़े-मेढ़े पैरों वाले 23 बच्चों, कटे-फटे होंठ से पीड़ित 22 बच्चों और जलने के कारण त्वचा चिपकने की समस्या से जूझ रहे 19 बच्चों का सफल इलाज किया गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। चिरायु योजना के माध्यम से जहां एक ओर बच्चों को बेहतर इलाज मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत भी मिल रही है।


RTE के लंबित भुगतान के लिए निजी विद्यालय कर सकेंगे दावा

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रायपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) अन्तर्गत जिन विद्यालयों के द्वारा विगत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22  दोनो वर्षों का दावा नही किया गया है उनके लिये विभाग द्वारा आरटीई पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2020-21 के लंबित भुगतान दावा के लिए 21 एवं 22 सितम्बर 2023 को तथा वर्ष 2021-22 के लंबित भुगतान दावा के लिए 25 एवं 26 सितम्बर 2023 तक पोर्टल को खोला जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में समस्त निजी विद्यालयों को सूचित किया गया है, ताकि वे निर्धारित तिथियों में दावा करें।

संबंधित निजी विद्यालयों के दावा राशि के सत्यापन उपरांत पात्र विद्यालयों के खाते में राशि अन्तरित करने की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ प्राईवेट स्कूल एसोसियेशन के द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कंडिका-5 में उल्लेख किया गया है कि, शुल्क प्रतिपूर्ति की लगभग 250 करोड़ रूपए की राशि लंबित है, जिसका भुगतान किया जाए।

प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि जिन निजी विद्यालयों का भुगतान लंबित है उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित समय पर दावा नहीं किया गया है, या उनके द्वारा नोडल अधिकारी से सत्यापन करा कर आवश्यक दस्तावेज समय पर जिला कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यथा वर्ष 2020-21 में सेन्ट्रल हेड (कक्षा 1 से 8वीं) में 162 निजी विद्यालय एवं स्टेट हेड (कक्षा 9वीं से 12वीं) में 147 निजी विद्यालयों के द्वारा समय पर दावा नहीं किया गया है, जिनका भुगतान लंबित है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में सेन्ट्रल हेड (कक्षा 1 से 8वीं) में 62 निजी विद्यालय एवं स्टेट हेड (कक्षा 9वीं से 12वीं) में 103 निजी विद्यालयों के द्वारा समय पर दावा नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप उन विद्यालयों का भुगतान नहीं हुआ है।

इस कार्य हेतु विभाग द्वारा बार-बार तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत भी शुल्क प्रतिपूर्ति राशि की मांग नहीं की जाती है। परिणामस्वरूप आगामी वर्ष का देयक जनरेट नहीं हो पाता है एवं भुगतान लंबित होता है। जिन निजी विद्यालयों के द्वारा निर्धारित समय में दावा किया गया है उन विद्यालयों के खाते में राशि अन्तरण किया जा चुका है। निर्धारित तिथि उपरांत किसी भी जिले के द्वारा या निजी विद्यालय के द्वारा शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति राशि की मांग की जाती है तो उसे विभाग द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा।

महासमुंद : ‘‘बेरोजगारी भत्ता योजना‘‘ के तहत पात्र युवाओं को वीटीपी के लिए आवेदन आमंत्रित

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महासमुंद। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘बेरोजगारी भत्ता योजना‘‘ के तहत पात्र युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) की आवश्यकता है।

सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने बताया कि जिनके द्वारा जिले के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंजीयन हेतु इच्छुक कोई भी कंपनी, फर्म, प्रतिष्ठान, एनजीओ संस्था आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत महासमुंद में संपर्क कर सकते हैं।

शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आगामी शिक्षा सत्र में प्रवेश के लिए समय सारिणी जारी

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रायपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई.पोर्टल के माध्यम से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में प्रवेश की कार्यवाही के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है।

प्रवेश प्रक्रिया का प्रथम चरण 10 फरवरी से प्रारंभ होगा। स्कूल पंजीयन (आवेदन) की कार्यवाही के साथ ही 10 फरवरी से 28 फरवरी तक वर्ष 2022-23 की शुल्क प्रतिपूर्ति के सत्यापन का कार्य भी किया जाएगा। संचालक लोक शिक्षण ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रवेश के संबंध में समय-सारिणी के अनुसार कार्य संपादित करने के निर्देश दिए हैं।   

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया और ऑनलाइन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना, आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश एवं सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा तथा प्रचार-प्रसार, आबंटन प्रक्रिया, शुल्क की प्रतिपूर्ति व प्रक्रिया के लिए समय-सारिणी का ध्यान रखा जाए। इस बार वर्ष 2022-23 की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन कार्य भी प्रवेश प्रक्रिया के साथ-साथ किया जाए।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा के अधिकार के तहत निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रथम चरण में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन का कार्य 10 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाना है। छात्र पंजीयन आवेदन 6 मार्च से 10 अप्रैल तक, नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 11 अप्रैल से 11 मई तक की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन 15 मई से 25 मई तक होगा और स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया 16 जून से 30 जून तक की जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय चरण में प्रवेश की प्रक्रिया 01 जुलाई से प्रारंभ होगी। छात्र 01 जुलाई से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा 16 जुलाई से 25 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन की कार्यवाही 27 जुलाई से 02 अगस्त तक होगी और स्कूल दाखिला प्रक्रिया 03 अगस्त से 14 अगस्त तक की जाएगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यों का संचालन अब समग्र शिक्षा से

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रायपुर। राज्य में संचालित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (शिक्षा का अधिकार) योजना का संचालन अब समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अभी तक यह योजना का संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संचालित की जा रही थी। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के अधिकार योजना के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के दावा निपटारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोड से किए जाने और योजना के समस्य कार्य, प्रबंधन का दायित्व संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के स्थान पर प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय को सौंपा है।



उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की योजना भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के फंड विमुक्त करने और उनके उपयोग के निगरानी की संशोधित प्रक्रिया निर्धारित है। विभागीय आदेश द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत इस योजना में सिंगल नोडल एजेंसी और योजना के नोडल अधिकारी समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है। योजना के समस्त दायित्व, निर्वहन एवं जिम्मेदारी के लिए समग्र शिक्षा निर्धारित है। वर्तमान में यह कार्य संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

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