कांकेर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में आज इस मामले की सुनवाई हुई। ब्रह्मानंद नेताम की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में उनके पक्षकार की कोई संलिप्तता नहीं है और न ही एफआईआर में उनका नाम है, फिर भी पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। अदालत ने आज हुई सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक ब्रम्हानंद नेताम के खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई न की जाए।
इस बीच, इस मामले के सिलसिले में कांकेर आई झारखंड पुलिस आज मामले की विवेचना के तहत किलेपाल गांव पहुंची और भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम को अपने साथ कांकेर थाना चलने के लिए कहा। यह खबर मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता चारामा विकासखंड के हाराडुला चौक पहुंच गए। झारखंड पुलिस को इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते झारखंड पुलिस को खाली हाथ ही मौके से लौटना पड़ा। इस बीच, भाजपा विधायक और भानुप्रतापपुर उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल हाराडुला पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम को अपने साथ लेकर चारामा स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि झारखंड पुलिस ब्रम्हानंद नेताम को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि केवल इस मामले की विवेचना के लिए गई हुई थी। गौरतलब है कि वर्ष दो हजार उन्नीस में जमशेदपुर में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम को भी झारखंड पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है।