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गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, वृद्ध, निःशक्त, कुष्ठ रोगी राशन के लिए नामिनी नियुक्त कर सकेंगे

रायपुर। राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यधिक वृद्ध एवं शारीरिक रूप से निःशक्त तथा कुष्ठ रोग सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को राशन प्रदाय करने के लिए उनसे आवेदन प्राप्त कर उचित मूल्य दुकान के किसी अन्य राशनकार्डधारी को नामिनी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, ताकि इस श्रेणी के किसी भी हितग्राही को राशन सामग्री प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।



राज्य शासन द्वारा लागू की गई इस व्यवस्था के जरिए शारीरिक रूप से निःशक्त हितग्राहियों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। इस प्रावधान के अंतर्गत अब तक राज्य में 74 हजार 762 राशनकार्ड धारियों को अन्य शारीरिक रूप से निःशक्त हितग्राहियों के राशन सामग्री के प्रतिमाह उठाव हेतु नामिनी नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, वृद्ध, निःशक्त, कुष्ठ पीड़ित हितग्राहियों को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मितानिन के जरिए राशन सामग्री के प्रदाय हेतु भी सुविधा भी दी गई है, ऐसे उपभोक्ता की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा मितानिन अंगूठे का निशान देकर हितग्राहियों के लिए राशन सामग्री का उठाव कर उन्हें प्रदाय कर सकती है।

छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के विकासखण्ड भरतपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत चाटी में निवासरत श्रीमती तुलसिया साहू को प्राथमिकता श्रेणी का राशनकार्ड क्रमांक- 223841032327 जारी है। श्रीमती तुलसिया साहू को भी ग्राम पंचायत चाटी की उचित मूल्य दुकान के एक राशनकार्डधारी को उनकी ओर से नामिनी नियुक्त कर राशन सामग्री प्रदाय किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें 20 किलो चावल निःशुल्क वितरित किया गया है। राज्य शासन द्वारा समस्त जिला खाद्य अधिकारियों को ऐसे निःशक्त श्रेणी के हितग्राहियों को नामिनी के जरिए राशन सामग्री प्रदाय करने के लिए कार्यवाही करने के आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं।

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