जांजगीर। जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून नेग्राम पंचायत के एक पंच की हत्या के मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर पचास-पचास हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। गौरतलब है कि इन दोनों आरोपियों ने पिछले वर्ष शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के तुस्मा गांव के पंच की हत्या कर दी थी।
यह घटना नवागढ़ तुस्मा गांव के पंच भागवत साहू पिता प्रेमलाल की दो युवकों सोहित कुमार केंवट पिता दुकालु केंवट और सुनील कुमार केंवट पिता महादेव केंवट ने दिनदहाड़े जमीन विवाद को लेकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक गांव गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहां से हाथ में हथियार लहराते हुए एक युवक ने कहा कि उसी ने हत्या की है क्योंकि उसकी जमीन को बिकवा दिया गया मगर उसका पूरा पैसा नहीं दिया गया।
अभी इसमें शामिल 4 और लोगों को भी मारेगा। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तथा यह बतादेँ कि यह आरोपि अपनी जमीन की समस्या का निराकरण की मांग कर रहे थे तुस्मा निवासी सोहित कुमार केंवट और सुनील कुमार केंवट का जमीन को लेकर पंच भागवत साहू से विवाद था।