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धुमाल-डीजे बजाने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जारी किया अवमानना नोटिस

बिलासपुर। रायपुर शहर में प्रतिबंध के बावजूद अधिक तीव्रता वाले धुमाल-डीजे बजाने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति पी. सेम कोशी और पी.पी. साहू की युगल पीठ ने की। 

समिति की ओर से अधिवक्ता सूर्या डांगी ने सुनवाई में भाग लिया। गौरतलब है कि रायपुर में प्रतिबंध के बावजूद गाड़ियों में धुमाल-डीजे बजाने के मामले में नागरिक संघर्ष समिति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

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