छत्तीसगढ़ सरकार की महती ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली किश्त की राशि 21 मई को पात्र हितग्राहियों के खाते में सीधे डीबीटी के जरिए अंतरित की गई। इसके बाद भी छूटे हुए पात्र हितग्राही एवं प्राप्त नवीन आवेदन के पंजीयन के लिए नियत समय में कार्य पूरा करने कार्ययोजना जारी की गई है। इसके तहत पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 जून तक निर्धारित की गई है।
इसी तरह जनपद पंचायत स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि कर पंजीयन करने की तिथि 11 से 17 जून तक, तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों को स्वीकृति-निरस्त करने की तिथि 18 से 24 जून और तहसीलदार द्वारा आवेदनों के सत्यापन के बाद दावा, आपत्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सूची का प्रकाशन 27 जून को किया जाएगा।
अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी
ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची ग्राम सभा के समक्ष दावा-आपत्ति के लिए प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 जून से 07 जुलाई तक और विशेष ग्रामसभा में दावा-आपत्ति आवेदनों का निराकरण 08 जुलाई को किया जाएगा। इसी तरह ग्राम सभा से मिले प्रतिवेदन अनुसार पात्र/अपात्र हितग्राहियों का वेबसाइट में जनपद पंचायत स्तर पर 09 जुलाई से 15 जुलाई तक अद्यतीकरण किया जाएगा और कलेक्टर द्वारा अंतिम सत्यापित सूची प्रकाशन की तिथि 18 जुलाई तय की गई है। कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को योजना का लाभ समय सीमा में प्रदाय करने के लिए पोर्टल में निर्धारित कार्ययोजना अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।