Media24Media.com: बिस्किट कंपनी पर लगा 6 लाख का जुर्माना, इस वजह से हुई कार्रवाई

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बिस्किट कंपनी पर लगा 6 लाख का जुर्माना, इस वजह से हुई कार्रवाई

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बेमेतरा: एक निजी पारले बिस्किट कंपनी द्वारा अमानक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, वितरण और विक्रय करने के कारण अपर कलेक्टर ए.के. बाजपेयी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 6 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य और औषधि प्रशासन के द्वारा आरोपी नरेंद्र देवांगन, फर्म महाजन किराना स्टोर्स बेरला के दुकान का निरीक्षण किया गया और पारले बिस्कुट कम्पनी द्वारा उत्पादित पारले किसमी असोर्टेड टॉफी दुकानदार द्वारा विक्रय किया जा रहा था, जिसका सैंपल लिया और खाद्य पदार्थ का परीक्षण इंदौर से कराया गया। 

परीक्षण में खाद्य पदार्थ को अवमानक घोषित किया गया, जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारीसे विधिवत अनुमति प्राप्त कर एडीएम और न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष खाद्य सामग्री का उत्पादन, वितरण और विक्रय करने वाले आरोपी नरेंद्र देवांगन, सुजित राउत, जाबिर अली, रामसिंग समेत एस. वसन्त मुरली के खिलाफ प्रकरण प्रस्तुत किया गया। एडीएम न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपियों को अमानक खाद्य पदार्थ के उत्पादन, वितरण और विक्रय को दोषी मानते हुए आरोपियों को 6 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही 15 दिन के अंदर जुर्माने की राशि को न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। 

ADM ने लिया फैसला

एडीएम ने अपने निर्णय में लिख है कि पारले बिस्किट कंपनी  एक प्रतिष्ठित व्यवसायिक ब्रांड है, जिसका देशव्यापी विस्तृत व्यवसायिक क्षेत्र है। ऐसी कंपनी से अमानक खाद्य पदार्थ के उत्पादन की अपेक्षा नहीं की जा सकती और कंपनी का ये कृत्य जन स्वास्थ्य और सुरक्षा साथ खिलवाड़ है। अमानक खाद्य पदार्थ पारले किसमी असोर्टेड टॉफी का विक्रय करने वाले आरोपी नरेन्द्र देवांगन निवासी बेरला पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियमके तहत 20 हजार रु का जुर्माना लगाया गया है। 

इन्हें भी देना होगा जुर्माना

वहीं जय मातादी ट्रेडर्स अहिवारा, नंदिनी के संचालक सुजित राउत पर 20 हजार रु, श्री वासु लॉजिस्टीक लि. रायपुर के संचालक जाबिर अली पर एक लाख रुपये, पारले बिस्किट कंपनी इंदौर के संचालक रामसिंग पर 2 लाख 50 हजार रु और पारले बिस्किट कंपनी मुम्बई के संचालक एस. वसन्त मुरली पर 2 लाख 50 हजार रु का जुर्माना लगाया है। आरोपियों द्वारा जुर्माना राशि समय पर जमा न करने पर भू-राजस्व बकाया के भांति वसूली की कार्रवाई होगी।

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