छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया की उपस्थिति में बालोद जिले के भैंसबोड़ गांव में मानिकपुरी पनिका समाज के तत्वाधान में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्पन्न हुआ। मंत्री भेंडिया ने नवदंपतियों को सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शुभ अवसर है, यहां एक साथ 22 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर योजना की राशि 15 हजार रूपए से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपए की गई है। मंत्री भेंडिया ने इस अवसर पर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देकर उसका लाभ उठाने प्रेरित किया। कार्यक्रम में मानिकपुरी पनिका समाज के पदाधिकारियों द्वारा मंत्री भेंडिया को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मानिकपुरी पनिका समाज के जिला अध्यक्ष बृजमोहन दास मानिकपुरी, तहसील अध्यक्ष लखन दास मानिकपुरी समेत समाज के अन्य पदाधिकारीगण, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मिथिलेश निरोटी, पूर्व जनपद सदस्य अनिल सुथार, गणमान्य नागरिक पीयूष सोनी, नवदंपतियों के परिवारजन और बड़ी संख्या मे ग्रामीण मौजूद थे।
क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह पर सरकार द्वारा 25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या की आयु 18 या फिर 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लाभ सिर्फ एक परिवार की 2 कन्याएं ही उठा सकती हैं।
सामूहिक विवाह का आयोजन
इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाता है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ या निराक्षित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार को विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से निवारण मिलेगा। इसके अलावा ये योजना विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची रोकने में भी कारगर साबित होगी। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से लाभार्थियों के सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा और सादगी पूर्ण विवाह को बढ़ावा, सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन समेत शादी में दहेज की लेनदेन पर रोकथाम भी होगी।