बस्तर विकासखंड के दो शिक्षकों को निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के मुताबिक चितलवार प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक प्रहलाद सिंह सेन और बनियागांव प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक उदय सिंह ठाकुर शराब पीकर स्कूल पहुंचे थे। साथ ही दोनों ने स्कूल में छात्रों से अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत के आधार पर संबंधित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
वहीं बलरामपुर कलेक्टर कुंदन कुमार ने 20 अप्रैल को प्राथमिक शाला हरदीदोहर और पहाड़ी कोरवा आश्रम सरगड़ी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में विद्यालय और आश्रम में अव्यवस्था, बच्चों का स्तर न्यून पाया गया। साथ ही साफ-सफाई, रंग-रोगन, प्रिंट चार्ट और कई प्रकार के काम अपूर्ण पाए गए, जो लापरवाही को प्रदर्शित करता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने पदीय दायित्वों का सजगता से निर्वहन नहीं करने पर प्राथमिक शाला हरदीदोहर के सहायक शिक्षक एलबी सिरधनी सिंह और पहाड़ी कोरवा आश्रम सरगड़ी के सहायक शिक्षक एलबी प्रभारी आश्रम अधीक्षक मोहन राम को निलंबित कर दिया था। निलंबन अवधि में सिरधानी सिंह और मोहन राम मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर निर्धारित किया गया था।
3 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
कलेक्टर ने 20 अप्रैल को ही हरदीदोहर आंगनबाड़ी का भी आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस मौक पर ग्रामवासियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवपति के खिलाफ नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोलने, पोषण आहर वितरण नहीं करने और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं किए जाने की गंभीर शिकायत की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इस संबंध में कार्यकर्ता देवपति को स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था।
शराब पीकर छात्रों से मारपीट करने पर निलंबित
12 मार्च को जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के शिक्षक के द्वारा शराब के नशे में स्कूल आकर बच्चों से मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कस्तुरा में पदस्थ शिक्षक दिनेश कुमार लक्ष्मे के खिलाफ विद्यालयीन समय में शराब सेवन कर विद्यालय पहुंचने और विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं को क्रिकेट बैट से पीटने की शिकायत मिली थी।
शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुलदुला द्वारा की गई थी। जांच प्रतिवेदन और बयान के आधार पर दिनेश कुमार लक्ष्मे के खिलाफ शिकायत सही पाया गया था। शिक्षक की ये हरकत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
चिहरो के प्रभारी प्रधान पाठक भी सस्पेंड
इधर, कांकेर के दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के प्राथमिक शाला चिहरो के प्रभारी प्रधान पाठक बसंत कुमार साहू को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। इस अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्गूकोंदल निर्धारित की गई था। जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने बताया कि प्राथमिक शाला चिहरो के 20 बच्चें फूड पॉइजनिंग से पीड़ित पाए गए थे, जिसे लेकर प्रभारी प्रधान पाठक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।