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प्रतिबंधित काष्ठ कहुआ लकड़ी मिलने पर 2 आरामशीन सील

दुर्ग वनमंडलाधिकारी शशि कुमार के निर्देशन में अवैध प्रतिबंधित काष्ठ चिरान पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले बेमेतरा जिले के कुम्हारी में काफी मात्रा में प्रतिबंधित कहुआ काष्ठ और चिरान पाए जाने पर 2 आरामशीन सील किया गया है। बेरला ब्लॉक के सरदा गांव में 46 कहुआ चिरान और 0.609 घनमीटर काष्ठ जब्त करते हुए आरामशीन सील किया गया।

काष्ठ चिरान अधिनियम का उल्लघंन होने से वन विभाग ने केस दर्ज करते हुए आरामिल मालिक संदीप कुमार सुराना और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी और दबिश कार्रवाई होने से आरामिल मालिकों में दहशत का माहौल है। इस कार्रवाई के दौरान बेमेतरा उप वनमंडलाधिकारी एमआर साहू, परिक्षेत्राधिकारीगण सलीम मोहम्मद कुरैशी, आरएस चंदेल और अन्य वन कर्मचारी उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा के प्रकरणों में कार्रवाई

धमतरी कलेक्टर पीएस एल्मा के मार्गदर्शन में जिले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रकरणों में त्वरित और गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि मलाई चॉकलेट के प्रकरण में फर्म-बिकानेर स्वीट्स एंड नमकीन, भखारा, के प्रोप्राइटर कोरना, जोधपुर, राजस्थान निवासी विजय राजपुरोहित के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई कर उनके ऊपर 20 हजार जुर्माना लगाया गया। 

किराना व्यवसायी पर 30 हजार रूपए जुर्माना

वहीं जोधपुर जिले के कलेक्टर के जरिए पत्राचार कर इस राशि को जमा कराई गई। इसी तरह दलिया के प्रकरण में महावीर किराना स्टोर्स, आमदी थोक विक्रेता और उत्पादक ओम फ्लोर मिल एंड एग्रो मिल, दल्लीराजहरा, बालोद पर 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया। लॉकडाउन के वक्त पान मसाला विक्रेता, दिनेश ट्रेडर्स, कोलियारी को बिना बैच नंबर और एक्सपायरी तिथि वाले पान मसाला विक्रय करने और साल्हेवारपारा, धमतरी में बिना बैच नंबर वाले पैक्ड पीने के पानी वाले फैक्ट्री जुनेजा बेवरेज पर 20-20 हजार रूपए अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा बिना एक्पायरी तिथि अंकित किए कोल्डड्रिंक्स बेचने की वजह से नगरी के बस स्टैंड स्थित न्यू पूजा ट्रेडर्स के किराना व्यवसायी पर 30 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया। 

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