बलौदाबाजार कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश पर जिला स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता टीम को 2 दिनों में ही अवैध शराब निर्माण,धारण, परिवहन और विक्रय के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत अलग-अलग प्रकरणों में लगभग 18 लाख रु की अवैध शराब समेत वाहन और अन्य सामग्री जब्त की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी अशोक सिंह ने बताया की सरसीवां क्षेत्र के सलौनीकला डेरा और बिलाईगढ़ क्षेत्र के छेरचुआ सबरिया डेरा में 4 अलग-अलग मामलो में कुल 842 लीटर हाथभठ्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है।
जब्त शराब की बाजार कीमत 8 लाख 42 हजार रुपए है। साथ ही 12 हजार 200 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके पर ही नष्टीकरण किया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपए है। सरसीवां, बिलाईगढ़ क्षेत्र महुआ शराब के निर्माण और विक्रय के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में महुआ शराब से जनहानि की संभावना बनी रहती है।
जब्त शराब की कीमत 2 लाख 11 हजार रु
इसी तरह उड़नदस्ता टीम द्वारा बुधवार तड़के सुबह भाटापारा बस स्टैण्ड के समीप घेरा बंदी कर संदिग्ध एक वाहन को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान टीम को वाहन से 40 पेटी (1920 बोतल ) मध्यप्रदेश निर्मित देशी मदिरा मसाला बरामद हुआ, जिसकी कुल मात्रा 345.6 बल्क. ली. है। जिसका बाजार मूल्य 2 लाख 11 हजार रूपए है। इसके साथ ही अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन की बाजार मूल्य 5 लाख जब्त किया गया। वहीं वाहन चालक राहुल सिखा,निवासी भिलाई सेक्टर 6 को गिरफ्तार किया गया है।
अवैध शराब के रोकथाम के लिए कार्रवाई
टीम ने आबकारी अधिनियम की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस कार्रवाई में में आबकारी उपनिरीक्षक रवि पाठक,जलेश सिंह,सुकांत पाण्डेय,विपिन पाठक, आबकारी मुख्य आरक्षक नंद कुमार डहरिया, कुंजराम ध्रुव, गोपालराम साहू, फागूराम टंडन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अशोक सिंह ने बताया कि आगे भी अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन,धारण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। आबकारी विभाग द्वारा जिले में उड़नदस्ता टीम गठित कर अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार गश्त कर अवैध शराब के रोकथाम के लिए कार्रवाई किया जा रहा है।
टोल फ्री नम्बर के माध्यम से शिकायत दर्ज
शराब के अवैध निर्माण,विक्रय, परिवहन, आधिपत्य और मदिरा दुकानों में ओवर रेट, बिल नहीं दिए जाने अनियमितता की शिकायत के लिए आबकारी विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 14405 जारी किया गया है। टोल फ्री नम्बर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस प्रकार की शिकायतों की सूचना आबकारी नियंत्रण कक्ष बलौदाबाजार के फोन नंबर 07727-223206 पर भी दी जा सकती है।
तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत 21 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई
मुंगेली कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान, तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन, शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत की जा रही है। इसी कड़ी में 01 फरवरी को विकासखण्ड पथरिया के नगर पंचायत सरगांव में कोटपा एक्ट के तहत 21 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 2 हजार 900 रूपए की चालानी कार्रवाई (वसूली) की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई कलेक्टर वसंत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक सहित पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई।