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राज्य सूचना आयोग में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी-शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।  

द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। 

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल www.siccg.gov.in  फैक्स नंबर 0771-2512102, व्हाट्सअप नंबर 9425502363 पर भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट http://www.siccg.gov.in/ के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नंबर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल की जा सकती है। 

बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट http://www.siccg.gov.in/ के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।

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