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गैस एजेंसी में अनियमितता पर कार्रवाई, 452 गैस सिलेंडर जब्त, मारडूम पंचायत सचिव निलंबित

कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े के निर्देश पर जिला खाद्य अधिकारी एन शुक्ला के मार्गदर्शन में सहायक खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर और खाद्य निरीक्षक शुभा गुप्ता ने खड़गवां-चिरमिरी स्थित मेसर्स श्रीराम गैस एजेंसी में दबिश देकर  जांच की।  जांच दल ने गैस ऐजेंसी के संचालक भुवनेश्वर सिंग की उपस्थिति में जांच किया। इस फर्म BPCL कंपनी के माध्यम से संचालित है। फर्म के स्टॉक पंजी के जांच में 14.2 कि.ग्रा. घरेलू भरे सिलेंडरों की संख्या 615 और खाली सिलेंडरों की संख्या 292 पाया गया। 

इसी तरह 19 कि.ग्रा. व्यवसायिक वर्ग के भरे सिलेंडरों की संख्या 125 और खाली सिलेंडरों की संख्या 45 पाई गई। वहीं फर्म के हल्दीबाड़ी स्थित कार्यालय के बगल स्थित गोदाम में अवैध रूप से भंडारित 14.2 कि.ग्रा. भरे हुए 69 , खाली 31 और 19 कि.ग्रा. वर्ग के 08 भरे और 02 खाली सिलेंडर भंडारित पाए गए। फर्म के चिरमिरी-बिलासपुर रोड पर स्थित गैस गोदाम के भौतिक सत्यापन में घरेलु उपयोग के 14.2 कि. ग्रा. भरे 182 खाली और व्यवसायिक उपयोग के 19 कि.ग्रा. भार के 113 भरे, 47 बग खाली सिलेंडर पाए गए। 452-gas-cylinders-seized-in-Korea

452 गैस सिलेंडर जब्त

श्रीराम गैस एजेंसी हल्दीबाड़ी की जांच में घरेलू उपयोग 14.2 कि.ग्रा. के 407 भरे सिलेंडर और 74 नग खाली सिलेंडर कम पाए गए। इसी प्रकार व्यवसायिक उपयोग 19 कि.ग्रा. के भरे हुए 04 नग सिलेंडर कम और 04 खाली सिलेंडर ज्यादा पाए गए। फर्म के संचालक द्वारा इस संबंध में समाधान कारक जवाब नहीं देने के कारण भौतिक रूप से उपलब्ध 14.2 कि.ग्रा. के 69 भरे हुए जिनका मूल्य 2 हजार 439.50 रूपए प्रति सिलेंडर के आधार पर कुल 1 लाख 68 हजार 326.50 रुपए है, 213 खाली जिनका मूल्य  1 हजार 450 रुपये  प्रति सिलेंडर के आधार पर कुल  3 लाख 8 हजार 850 रुपए है।

कलेक्टर को भेजा गया प्रतिवेदन

वहीं व्यवसायिक उपयोग के 19 कि.ग्रा. भार वाले 121 भरे हुए जिनका मूल्य 3 हजार 679.50 रुपए प्रति सिलेंडर के आधार पर कुल 4 लाख 45 हजार 219.50 रूपए, 49 खाली मूल्य 1 हजार 750 रुपए प्रति सिलेंडर के आधार पर  कुल 85 हजार 750 रुपए मतलब कुल 10 लाख 8 हजार 145 रूपए के 452 गैस सिलेंडरों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश के उल्लंघन किए जाने के कारण फर्म संचालक भुवनेश्वर सिंग से जब्त कर लिया है। वहीं कार्रवाई के लिए कलेक्टर श्याम धावड़े के सामने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

कलेक्टर ने  मारडूम पंचायत सचिव को किया निलंबित 

कलेक्टर रजत बंसल बस्तर जिले में चल रहे कोरोना टीकाकरण महाअभियान का जायजा लेने मारडूम पहुंचे, यहां टीकाकरण केंद्र को सुबह 8 बजे खुला नहीं पाए जाने पर मारडूम के पंचायत सचिव धनसिंह ठाकुर को निलंबित करने के निर्देश कलेक्टर रजत बंसल ने दिए हैं। शनिवार को टीकाकरण के महाअभियान का जायजा लेने के दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने ये कार्रवाई की है।

टीकाकरण का जायजा लेने पहुंचे थे कलेक्टर

टीकाकरण काम का जायजा लेने के लिए कलेक्टर रजत बंसल जब मारडूम पहुंचे, तब सुबह 8 बजे टीकाकरण केंद्र बंद पाया गया। इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर बंसल ने निलंबन की ये कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि शत-प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को जल्द प्राप्त करने के लिए बस्तर जिले में शनिवार को महाअभियान चलाया गया, जिसके तहत एक लाख से अधिक लोगों के टीकाकरण के लिए 650 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। 

अधिकारी कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

टीकाकरण के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ ही राजस्व, पंचायत, महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्य में युवोदय और अन्य सामाजिक संगठनों की सहायता भी ली जा रही है।

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