अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान आपका सामान चोरी हो जाए तो आपको परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि रेलवे द्वारा आपको मुआवजा मिल सकता है। यात्री अपने खोए हुआ सामान की शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं। कई बार यात्रा करते हुए चोरी की घटना हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर किसी यात्री का सामान चोरी होता है तो वह RPF में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इस दौरान उसे एक फॉर्म भरने को बोला जाएगा। इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर आपका सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिला तो यात्री को हक होगा की वह इसके बाद उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद सामन के हुए नुकसान के अनुसार रेलवे को यात्री को मुआवजा देना पड़ता है।
इन टिकट वाले यात्रियों को देने पड़ सकता है जुर्माना
बता दें कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आप आरक्षित कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे 250 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही यात्री के अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है, लेकिन चार लोग यात्रा कर रहे हैं और दो के पास कंफर्म टिकट है तो चार लोग भी आरक्षित सीट पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको TTE को बताना होगा।
बिना टिकट के यात्रा करने वाले हो जाए सावधान
अगर आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऐसी हालत में रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में जहां तक जाना वहां तक का किराया और इसके साथ ही 250 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। नीचे क्लास की टिकट पर जुर्माना वसूला जाएगा। अगर कोई यात्री दूसरे यात्री के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे रेलवे धारा 137 के 1 हजार रुपये का जुर्माना और 1 महीने की जेल भी हो सकती है। ऐसे में रेलवे के इन नियमों को ध्यान रखते हुए ही यात्रा करें।