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प्रदेश के किसान 15 दिसंबर तक करा सकते हैं रबी फसलों का बीमा

किसान 15 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करा सकेंगे। बीमित फसलों का प्रतिकूल मौसम जैसे सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को योजना के तहत बीमा दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत राज्य में जिलावार रबी फसले अधिसूचित की गई है। बीमा कराने की इकाई गांव और अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी और अऋणी कृषक जो भू-धारक और बटाइदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। ऋणी कृषक ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं, जिसके लिए कृषक को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 के 7 दिन पहले संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत और नवीनीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है। 

घोषणा पत्र प्रदान कर बीमा करा सकते हैं किसान

अधिसूचित फसल उत्पादक सभी गैर ऋणी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र अपने इलाके के पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा, उन्हें सिर्फ घोषणा और बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति और लोक सेवा केंद्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य, किराएदार, साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र प्रदान कर बीमा करा सकते हैं। 

 दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार 

कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने के लिए अपने संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड), लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना कृषक को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी और अऋणी कृषकों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में कृषक के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के नाम में बदलाव करने के लिए संबंधित बैंक में लिखित रूप से बोनी प्रमाण पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 2 दिन पहले जमा कर फसल परिवर्तन कर सकते हैं।

राशि के आधार पर होगा दावा भुगतान

फसल बीमा कराने के लिए समस्त ऋणी और अऋणी कृषक को आधार कार्ड की नवीनतम और अद्यतन छायाप्रति संबंधित बैंक-संस्थान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में फसल बीमा नहीं किया जा सकेगा। फसल उत्पादन के आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम में फसल कटाई प्रयोग आयोजित करने के बाद प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज, थ्रेस-होल्ड उपज से कम प्राप्त होने पर बीमित किसानों को बीमित राशि के आधार पर दावा भुगतान किया जाएगा। वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से ज्यादा होने पर दावा भुगतान की पात्रता नहीं होगी।

लोक सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं किसान

संचालक कृषि ने राज्य में किसानों से वर्ष मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रबी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। ऐसे कृषक जो बैंक से डिफाल्टर की श्रेणी में हैं, वो भी अऋणी कृषक के रूप में अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने के लिए कृषक स्वयं अपने नजदीकी सहकारी समिति, बैंक, लोक सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।

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