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बारदाना उपलब्ध कराने में लापरवाही, 4 PDS दुकान निलंबित

राज्य शासन की ओर से खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बारदाना व्यवस्था बनाए रखने सभी उचित मूल्य के दुकानों को जूट बारदानों को सुरक्षित के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों को अप्रैल 2021 से खाद्यान्न वितरण के बाद पीडीएस के जूट बारदानों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए PDS दुकानों के संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी लोरमी अनुविभाग के जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह मसना, लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह रबेली, सतनाम महिला स्व सहायता समूह नवागांव दयाली और घठेली द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान के संचालकों ने नवंबर की स्थिति में प्राप्ति योग्य बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया। 

इसे लापरवाही और उदासीनता की श्रेणी में मानते हुए लोरमी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा इन उचित मूल्य की दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को शत-प्रतिशत बारदाना जमा करने के लिए कड़ाई के साथ निर्देशित किया गया है। बारदाना जमा नहीं करने पर भविष्य में इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रखने की बात कहीं गई है। 

कलेक्टर ने किया निरीक्षण,  20 कर्मचारी मिले अनुपस्थित

रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने जिला पंचायत का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के उपस्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान 20 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर सिंह ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए उनके एक दिन का वेतन काटने के निर्देश एडिशनल CEO बी तिग्गा को दिए हैं। कलेक्टर सिंह ने कहा कि कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित रहकर आने दायित्वों का निर्वहन करना सभी कर्मचारियों की मुख्य जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। रायगढ़ कलेक्टर ने नगरीय निकाय चुनाव 2021 की कार्रवाई संपन्न होते तक सभी शासकीय, अर्धशासकीय, केंद्रीय कार्यालयों और भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया है। 

संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी या  उनके अधिकृत कर्मचारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश जाने या मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख-नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। 

चुनाव प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित

रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ और नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9  और 25 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इस संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी  भीम सिंह ने आदेश जारी किया है, जिसमें उल्लेख है कि निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 24 नवंबर 2021 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ और नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9-25 में स्थित शासकीय या अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस में चुनाव प्रचार-प्रसार या राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते हैं। ये आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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