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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने की नगरीय निकाय चुनाव की तारीख की घोषित, 20 दिसंबर को होगा मतदान

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकायों में होने वाले आम और उपचुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने निर्वाचन भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन की तारीखों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों के कुल 370 वार्डों में आम निर्वाचन और 16 नगरीय निकायों के 18 वार्डों में उप निर्वाचन कराए जाएंगे। इसके लिए 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होंगे। इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही इन सभी नगरीय निकायों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।  

6 दिसंबर तक ले सकते हैं नाम वापस

प्रेस कॉन्फ्रेंस मे राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 27 नवंबर 2021 को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सुबह 10:30 बजे निर्वाचन की सूचना और सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 27 नवंबर को ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सुबह 10:30 बजे मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 27 नवंबर से ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 3:00 बजे तक नामनिर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2021 दोपहर 3:00 बजे तक रहेगी और इसके अगले दिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तिथि 6 दिसंबर 2021 दोपहर 3:00 बजे तक रहेगी। अभ्यर्थियों द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की फाइनल सूची तैयार कर निर्वाचक प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद 20 दिसंबर को आम निर्वाचन के लिए निर्धारित 1000 मतदान केंद्रों और उप निर्वाचन के लिए निर्धारित किए गए 37 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना के बाद निर्वाचन के परिणामों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी।

बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर से होंगे मतदान

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि बैलेट बॉक्स मतलब मत पेटी के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए गुलाबी रंग के बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। नगर पालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन संपन्न होने तक किसी नगर पालिका द्वारा या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश पारित किया जा सकेगा और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी, जिससे किसी क्षेत्र या किसी वर्ग के मतदाताओं को लाभांवित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट, सहायता या किसी भी अन्य रूप में कोई वित्तीय सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो। 

इन निकायों में होगा मतदान

निर्वाचन कार्रवाई की कालावधि में निर्वाचन वाले नगर पालिकाओं या राज्य शासन द्वारा किसी नये कार्य, योजना या परियोजना की स्वीकृति या घोषणा नहीं की जा सकेगी। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चार नगर पालिक निगम-बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली, पांच नगर पालिका परिषदों-सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, जामुल, खैरागढ़ और 6 नगर पंचायतों -प्रेमनगर, मारो, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम में आम निर्वाचन की घोषणा की गई है।

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