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रिश्वत की मांग करने के आरोप में चारामा खंड शिक्षा कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 निलंबित, 8 संस्थानों को नोटिस

कांकेर के चारामा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 आशीष गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। आशीष ने  माध्यमिक शाला भिलाई से सेवानिवृत्त प्रधान पाठक शशिप्रभा दुबे से जीपीएफ की राशि निकालने और पेंशन प्रकरण तैयार करने के एवज में 28 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे सेवानिवृत्त प्रधान पाठक के बेटे विनय दुबे द्वारा सीधे संबंधित के खाते में 28 हजार रूपये ऑनलाइन भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि हो चुकी है।

पेंशन प्रकरण तैयार किए जाने में विलंब के संबंध में संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनके द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। इसके कारण कलेक्टर चंदन कुमार ने सहायक ग्रेड-02 आशीष गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय अंतागढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

बलौदाबाजार के 8 संस्थानों को नोटिस

बलौदाबाजार जिले के निजी अस्पतालों में सुरक्षा के मापदंडों को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम गठित की गई है। टीम द्वारा अब तक जिले के 13 निजी अस्पतालों का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी अनापति प्रमाण पत्र और बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। जिसमें से बलौदाबाजार नगर के 8 संस्थानों को विभाग द्वारा नोटिस जारी कर समय सीमा के भीतर सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुधार नहीं करने पर सीलिंग की चेतावनी दी गई है।

स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारी

इन संस्थाओं में आरोग्य क्लीनिक,नीलकमल डायग्नोस्टिक, बिरजू क्लीनिक,आस्था क्लीनिक, त्रिपाठी डेंटल क्लीनिक,ओमकार अस्पताल,गुरुदेव नर्सिंग होम,दिव्या नर्सिंग होम शामिल है। इस संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ खेमराज सोनवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पतालों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रोकथाम और जैविक अपशिष्ट के निपटान के लिए शासन द्वारा फायर सेफ्टी और बायो मेडिकल वेस्ट सम्बंधित कड़े प्रावधान निर्धारित हैं। जिले में इन मापदंडों के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर वस्तु स्थिति की जांच की जाती है। उन्होंने आगें कहा कि अस्पतालों में निरीक्षण के लिए गठित टीम में नर्सिंग होम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी डॉ राकेश कुमार प्रेमी और बायोमेडिकल इंजीनियर दीपक चंद्रवंशी सम्मिलित हैं। 

प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर नवीनीकरण करना अनिवार्य

गौरतलब है कि राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के सभी मानकों का पालन समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं, अस्पतालों को करना चाहिए और प्रत्येक अस्पतालों को नगर सेना से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) लेना है। इसके लिए सभी निजी अस्पताल,नर्सिंग होम, क्लीनिक,डायग्नोस्टिक सेंटर,लैब के द्वारा फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए नगर सेना अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं-राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय सेक्टर 19 अटल नगर नया रायपुर की वेबसाइट www.firenoc.cg.gov.in पर आवेदन देना होगा। साथ ही जिनके अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य है।

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