छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार चिटफंड कंपनियों से धन वापसी के लिए निवेशकों से आवेदन प्राप्त करने की अवधि बढ़ाकर 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में निवेशकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त थी। चिटफंड कंपनियों में निवेशकों की अत्यधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन प्राप्त करने की तिथि में बढ़ोतरी की गई है।
बता दें कि चिटफंड कंपनियों में निवेशकों के फंसे रुपये की वापसी के लिए सरकारी पहल शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसे हैं। रुपये वापसी के लिए छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ भी निरंतर प्रयासरत है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुंभकार के संयोजन में 2015 से लगातार ज्ञापन सौंपकर धरना-आंदोलन किया है।
चिटफंड कंपनियों से जमा पैसा वापसी के लिए आवेदन
चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से धन वापसी के लिए गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने की तिथि को 6 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त तक किया गया है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त करने के लिए रायपुर जिले के तीनों अनुभाग स्तर पर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। रायपुर अनुभाग के लिए SDM प्रणव सिंह, आरंग अनुभाग के लिए SDM विनायक शर्मा और अभनपुर अनुविभाग के लिए SDM निर्भय साहू को अधिकृत किया गया है। आवेदन पत्रों को जिले के अनुभाग-जनपद पंचायत-तहसील-उप तहसील पर भी प्राप्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
वादा निभा रहे हैं प्रदेश के मुखिया
संघ के प्रदेश महासचिव नंदकुमार निषाद ने बताया कि भाजपा शासन काल में धरना आंदोलन हुआ। तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष (वर्तमान मुख्यमंत्री) भूपेश बघेल ने धरना स्थल पर उपस्थित होकर मांगों का पुरजोर समर्थन भी किया था। भूपेश बघेल की सरकार ने अभिकर्ताओं पर हुए FIR वापस लिया। और चिटफंड कंपनियों में फंसे निवेशकों की धन वापसी के लिए 02 अगस्त से 20 अगस्त 2021 तक जिला कार्यालय में निवेशकों से आवेदन जमा कराया जा रहा है। गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
SDM को प्रस्तुत कर सकते हैं पूरा ब्यौरा
जारी आदेश में सभी को समय-सीमा में कार्य संपादन करने कहा गया है। संबंधित SDM छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले जनसामान्य, निवेशकों के धन की वापसी के लिए आवेदन पत्र लेंगे।जिले के ऐसे जनसामान्य और निवेशक जिन्होंने चिटफंड कंपनियों में धन निवेश किया है। वे संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में पूरा ब्यौरा भरकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।