दूसरे राज्यों से विमान से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित निर्देश जारी किए हैं। संशोधित निर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। सिर्फ ICMR द्वारा स्वीकृत और प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जाएगी। जांच रिपोर्ट में ICMR ID या SRF ID अंकित नहीं होने पर एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित निर्देश 8 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगे।
राज्य शासन के नए निर्देशों के मुताबिक ऐसे यात्री जिनके पास कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें लेने का प्रमाण हो, उन्हें भी 96 घंटे के अंदर की कोविड-19 RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जांच के लिए सैंपल देते समय यात्री को फोटो, ID और मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। अपने मोबाइल नंबर से जांच दल के सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर नंबर प्रमाणित करा सकते हैं।
142 नए मरीजों की पहचान
बता दें कि छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 142 नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 177 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। मंगलवार को 142 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 लाख 2 हजार 600 हो गई है। अब तक 9 लाख 87 हजार 189 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 13 हजार 530 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1 हजार 881 हो गई है।