छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार निजी उर्वरक विक्रेताओं के यहां रासायनिक उर्वरकों के स्टॉक, गुणवत्ता और विक्रय पर निगरानी रखने के लिए सभी जिलों में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच और सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के मुंगेली जिले में जांच-पड़ताल के दौरान 3 निजी उर्वरक विक्रेताओं के यहां उर्वरक के स्टॉक विशेषकर PSO मशीन में दर्शित मात्रा और वास्तविक मात्रा में अंतर पाए जाने पर उप संचालक कृषि मुंगेली ने उनके उर्वरक अनुज्ञा प्रमाण पत्र (लाइसेंस) को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।
उप संचालक कृषि मुंगेली ने बताया कि जिले के विकासखंड लोरमी के मेसर्स राठौर कृषि केंद्र सारधा, विकासखंड मुंगेली के मेसर्स गायत्री कृषि केंद्र और मेसर्स हरिओम ट्रेडर्स बोधापारा के यहां निरीक्षण के दौरान लाइसेंस, स्टॉक और मूल्य सूची का प्रदर्शन, स्कंध पंजी, वितरण पंजी का मिलान किया गया, जिसमें PSO मशीन में दर्शित मात्रा और वास्तविक मात्रा में अंतर पाए जाने के कारण तीनों फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का संतोषप्रद जवाब न पाए जाने कारण तीनों फर्मों को उर्वरक लाइसेंस को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
केस वर्कर की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन निरस्त
कोरिया जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि विभाग अंतर्गत संचालित सखी बैकुंठपुर वन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए केस वर्कर की भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है।
मातृत्व अवकाश अवधि में बढ़ोतरी
मुंगेली जिले के श्रमपदाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार ने मार्च 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के माध्यम से मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। जिसका लाभ शासकीय और अशासकीय संस्थानों, कारखानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों प्राप्त होगी। उन्होंने अवकाश संशोधन का पालन समस्त कारखानों संस्थानों को किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने अवकाश संशोधन का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में दंड या जुर्माना का प्रावधान होने की बात कहीं है।