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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करने और उन्हें वार्षिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक परिवार को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने संबंधित विभागों को शासन की मंशा अनुसार कार्य करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए।


कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है, लेकिन इनमें कई भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाते हैं।    

'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' 

कृषि मजदूर कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत और भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' शुरू की जा रही है। इसमें ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे - पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक और शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे। अगर उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। आवासीय प्रयोजन के लिए धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।

इस पोर्टल में पंजीयन करना अनिवार्य

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल rggbkmny.cg.nic.in में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल में पंजीयन का कार्य 01 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। 

ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेंगे पावती

पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथासंभव मोबाइल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट को सके और भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके।

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