Media24Media.com: खाद्य विभाग ने की 5 राइस मिलों की जांच, एक राइस मिल ब्लैक लिस्टेड घोषित, कलेक्टर ने 3 दिनों में वसूला 80 हजार जुर्माना

Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

खाद्य विभाग ने की 5 राइस मिलों की जांच, एक राइस मिल ब्लैक लिस्टेड घोषित, कलेक्टर ने 3 दिनों में वसूला 80 हजार जुर्माना

Document Thumbnail

बेमेतरा जिले में 587672 मी.टन धान का उपार्जन किया गया है, जिसका कस्टम मिलिंग के द्वारा राइस मिलरों से चावल जमा कराया जाकर राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल वितरण कराए जाने के साथ भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल के कमी वाले राज्यों में चावल प्रदाय किया जाता है। खाद्य अधिकारी राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले के 5 राइस मिलों की जांच की गई थी, जिसमें चावल जमा की गति धीमी पाई गई। जिनका प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है। 


जांच में सिन्हा राइस मिलिंग, सैगोना के द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराया जाकर जिला विपणन अधिकारी बेमेतरा से कस्टम मिलिंग कार्य के लिए अनुबंध 4800 मी.टन का किया गया, जिसमें से 1610 मी.टन धान का उठाव किया गया था। जिसमें 1078.8 मी.टन चावल जमा किया जाना था, जिसमें उनके द्वारा 606.4 मी.टन चावल जमा किया गया है, शेष 472.4 मी.टन चावल जमा नहीं किया गया। जिसकी जांच  7 जुलाई 2021 को खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई थी। जिसमें मिल परिसर में कोई चावल-धान भौतिक रूप से नहीं पाया गया था। मतलब उनके द्वारा अन्य प्रयोजन के लिए धान का उपयोग किया गया। जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 

एक करोड़ 55 लाख से ज्यादा राशि जब्त

मिल के संचालक द्वारा न ही जवाब दिया गया और न ही प्रत्यक्ष सुनवाई का लाभ लिया गया। जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय है। इस कारण छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चांवल उपार्जन आदेश-2016 की कंडिका में दिए गए प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा उठाए गए धान के लिए जमा की गई बैंक गारंटी राशि एक करोड़ 55 लाख 99 हजार 900 रूपये और FDR राशि 80 लाख को जब्त करते हुए जितेन्द्र कुमार सिन्हा संचालक, फर्म सिन्हा राइस मिलिंग सैगोना को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) करते हुए कस्टम मिलिंग के काम से आगामी 2 सालों के लिए पृथक किया गया है।

3 दिनों में 80 हजार तक जुर्माना

कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े के सख्त निर्देशों पर कोरोना से सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर एक बार फिर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिना मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई करते हुए बीते तीन दिनों में राजस्व अधिकारियों ने जिले में 480 लोगों से लगभग 80 हजार रुपये तक का जुर्माना लिया है। जुर्माने के साथ ही अधिकारी लोगों को मास्क पहनने की समझाइश भी दे रहे है। कोरिया जिले के सभी विकासखंडों में चलानी कार्रवाई की जा रही है। 

इन विकासखंडों में हुई कार्रवाई

बीते तीन दिनों में यानी 3 अगस्त से 5 अगस्त तक विकासखंड बैकुंठपुर में 65 लोगों से 8 हजार 800 रुपये, विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में 121 लोगों से 17 हजार 450 रुपये, विकासखंड सोनहत में 85 लोगों से 12 हजार 250 रुपये, भरतपुर में 78 लोगों से 16 हजार रुपये और विकासखंड खड़गवां में 120 से ज्यादा लोगों से 24 हजार 940 रुपये का जुर्माना लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षा के लिए कलेक्टर धावड़े ने सभी नागरिकों से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और इससे बचाव के लिए मास्क अवश्य लगाएं। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। सभी हितग्राही वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सुरक्षा नियमों को पालन जरूर करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी लगातार टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

Advertisement Sushasan Divas Advertisement Mohan Chandrakar Chhattisgarh Tourism Chhattisgarh Tourism
Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.