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पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास


महासमुंद। पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने भादंसं की धारा 302 के तहत सजा सुनाई है। बसना थाना क्षेत्र के ग्राम गेर्राभाठा का मामला है। 49 वर्षीय सतीश गार्डिया पिता चाल्र्स गार्डिया ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। उसे आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा।





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अभियोजन के मुताबिक आरक्षी केंद्र तेंदूकोना को मुखबिर से 26 सितंबर 2018 को सूचना मिली कि बेलडीह गांव में एक महिला की हत्या हो गई है। इस सूचना पर पुलिस स्टाफ जब मौके पर पहुंची तो बेलडीह निवासी प्रधान सोना के आंगन रास्ते में एक महिला खून से सराबोर मृत पड़ी थी। वहीं गली में ही एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मर्ग कायम कर जांच की गई तो शशिदास ने बताया कि उसके छोटे भाई आशीषदास की जुड़वा बच्ची होने के उपलक्ष्य में 24 सितंबर 18 को छट्ठी कार्यक्रम था। जिसमें सतीश गार्डिया अपनी पत्नी सपना बाई के साथ 23 सितंबर को कार्यक्रम में शामिल होने आया था।





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कार्यक्रम के दूसरे दिन सतीश अपने घर चला गया, लेकिन उसकी पत्नी सपना बाई अपनी दीदी किरण के घर रूक गई। अचानक सतीश गार्डिया 26 सितंबर 18 को वापस बेलडीह आया और शशिदास से अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ किया। जिस पर उसको बताया गया कि वह किरण के घर बेलडीह में ही है। उसके बाद आरोपी अपने साढू प्रधान सोना के घर गया। दोनों का मकान लगा हुआ है।





आरोपी को आजीवन कैद की सजा





लगभग शाम 5 बजे किसी औरत की बचाव-बचाव की आवाज सुनकर प्रधान सोना आवाज की ओर गया तो सपना बाई गली में खून से लथपथ होकर जमीन में गिरी पड़ी थी। और उसका पति सतीश गार्डिया हाथ में चाकू लिए खड़ा था। उसके कपड़े में खून लगा हुआ था। प्रधान सोना को घटना को देख लिए हो कहकर स्वयं भी चाकू से अपना गला काट लिया। जांच के बाद मामला कोर्ट को सौंपा गया था। जहां आरोप दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है।


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