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शासकीय धान का उठाव नहीं कर रहे राइस मिलों पर कार्रवाई जारी


राजनांदगांव कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर मेसर्स चावल उद्योग, मां पीताम्बरा राइस मिल, श्री हनुमान राइस मिल में जब्ती की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इन राइस मिलों में जब्ती की कार्रवाई की गई। बता दें कि इन राइस मिलर्स द्वारा मिलिंग क्षमता के मुताबिक मिलिंग कार्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही बीते 4-5 दिनों से धान के उठाव के लिए DO रिक्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है।





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कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा निर्देशन में सहायक खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक और आशीष रामटेके और खाद्य निरीक्षक द्रोण कामड़े के साथ शासकीय धान का कस्टम मिलिंग कार्य के लिए समितियों से धान का उठाव नहीं करने वाले जिले के राइस मिलों की जांच की गई। जांच के दौरान जिनदा चावल उद्योग का निरीक्षण किया गया। मिल के संचालक फूलचंद बैद द्वारा 6 महीने की कस्टम मिलिंग क्षमता के मुताबिक 48000 क्विंटल का अनुबंध कराकर सिर्फ 27846 क्विंटल धान का उठाव किया गया था, जो कि अनुबंध का सिर्फ 38 प्रतिशत कार्य है।





इन पर हुई कार्रवाई





इनके द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं ली जा रही थी। बीते 5-6 दिन से उनके द्वारा धान का उठाव कार्य नहीं किया जा रहा था। इस अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 1074.88 क्विंटल धान और 3139.00 क्विंटल चावल सहित कनकी 568.00 क्विटंल जब्त करके प्रोपाइटर को सौंप दिया गया। जब्त शुदा चावल, धान और कनकी की अनुमानित कीमत 97 लाख 73 हजार रूपए है।
इसी कड़ी में मां पिताम्बरा राइस मिल डोंगरगांव की जांच की गई। मिल के भागीदार अभिनव साहू द्वारा 6 महीने की कस्टम मिलिंग क्षमता के मुताबिक 144000 क्विंटल का अनुबंध कराकर सिर्फ 61764 क्विंटल धान का उठाव किया गया था, जो कि अनुबंध का सिर्फ 42 प्रतिशत कार्य है।





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इस अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 9700 क्विंटल धान और 1450 क्विंटल चावल सहित कनकी 4490 क्विंटल जब्त करके प्रोपाइटर को सौंपा गया। जब्त चावल, धान और कनकी की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 77 लाख रूपये है। इसके अलावा श्री हनुमान राइस मिल मोहारा राजनांदगांव की जांच किया गया। मिल के संचालक विजय गोयल द्वारा 6 महीने की कस्टम मिलिंग क्षमता के अनुसार 96000 क्विंटल का अनुबंध कराकर सिर्फ 43431 क्विंटल धान का उठाव किया गया था, जो कि अनुबंध का मात्र 45 प्रतिशत कार्य है। इस अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 4990 क्विंटल धान और 4875 क्विंटल चावल सहित कनकी 115 क्विंटल जब्त किया गया है। जब्त चावल, धान और कनकी की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 2 लाख रूपये है।





5 करोड़ से ज्यादा का धान-चावल जब्त





तीनों राइस मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य को प्राथमिकता के आधार पर न करते हुए फ्री सेल चावल और कनकी विक्रय का कार्य किया जा रहा था। इस अनियमितता के कारण इन राइस मिलर्स के खिलाफ छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों मिलों से कुल 15764.88 क्विंटल धान, 9464.00 क्विंटल चावल और 5173 क्विंटल कनकी जब्त किया गया। जिसकी कुल अनुमानित कीमत 5 करोड़ 77 लाख 12 हजार 445 रूपए है।


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