बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम पेंसन के भुगतान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला सेवा निवृति के बाद कर्मचारी पर पूर्व से लंबित विभागीय जांच के मामले से संबंधित है।
कर्मचारी को हो पूरी पेंशन का भुगतान
हाईकोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए आदेश दिया है कि कर्मचारी को पूरी पेंशन का भुगतान किया जाए। इस मामले में नगरीय प्रशासन विभाग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत एसएस सोम ने अधिवक्ता विकास दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी।
ये था मामला
नगरीय प्रशासन विभाग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत एसएस सोम साल 2017 में सेवानिवृत हो गए। सेवाकाल के दौरान 2013 में उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी लेकिन, रिटायरमेंट के बाद भी यह लंबित रही। पेंशन के नियमों के अनुसार उन्हें केवल अंतरिम पेंशन का भुगतान किया गया। लगभग चार साल बीतने के बाद भी विभागीय जांच लंबित रही। इसलिए केवल अंतरित पेंशन का भुगतान ही उन्हें किया गया।
दो माह के भीतर किया जाए पूरा भुगतान
मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कोर्ट ने आदेश पारित किया कि विभागीय जांच लंबित तो कर्मचारी को दें पूरी पेंशन किया जाए। हाईकोर्ट ने दो माह में एरियर्स समेत पूरे पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है।