Media24Media.com: जिले के मंगल राइस मिल और कोरिया मिनी राइस मिल 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड

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जिले के मंगल राइस मिल और कोरिया मिनी राइस मिल 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड

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छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के उल्लंघन पर कोरिया जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर अंतर्गत चितमारपारा, पटना स्थित मेसर्स मंगल राइस मिल और मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत तहसील केल्हारी स्थित मेसर्स कोरिया मिनी राइस मिल को 2 सालों के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। कोरिया जिला खाद्य अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन खाद्व नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में समस्त राइस मिलों को कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराकर मिलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य है, जिसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का नागरिक आपूर्ति निगम के अलावा भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी अरवा चावल उर्पाजन किए जाने के संबंध में शासन द्वारा आदेशित किया गया है।





खाद की जमाखोरी करने वालों को करें ब्लैकलिस्टेड- मुख्यमंत्री बघेल





खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान के भारतीय खाद्य निगम अरवा कस्टम मिलिंग के लिए अब तक मेसर्स मंगल राइस मिल पटना और मेसर्स कोरिया राईस मिल केल्हारी के द्वारा निर्देश उपरांत भी कस्टम मिलिंग का कार्य शुरू नहीं करने के कारण कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका मिल संचालक द्वारा निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।





2 साल के लिए काली सूची में दर्ज





नोटिस मिलने के बाद भी मिल संचालक द्वारा कस्टम मिलिंग का कार्य न तो शुरू किया गया और न ही नोटिस के जवाब में प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। जो मिलर्स द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के अंतर्गत दिए गए निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। इस उल्लंघन के फलस्वरूप राइस मिलों को 2 वर्ष की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज किया गया है।





CM ने दिए थे निर्देश





बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को कोटे के अनुरूप यूरिया और डीएपी की आपूर्ति न होने और जमाखोरी की रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रासायनिक खाद की आपूर्तिकर्ता कंपनियों को राज्य को आवंटित मात्रा के अनुरूप यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को होलसेलर और रिटेलर के स्टॉक को चेक कर जमाखोरी करने वालों को ब्लैक लिस्टेड करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सभी होलसेलर के पास मौजूद यूरिया और डीएपी खाद को तत्काल रिटेलरों को ट्रांसफर कराने के भी निर्देश दिए गए हैं ।


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