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CM बघेल की बड़ी घोषणा, पत्रकार और वकीलों को वैक्सीनेशन में मिलेगी प्राथमिकता


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए अहम घोषणा की है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए उनके टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य के पत्रकार और वकीलों और उनके परिजनों को भी फ्रंट लाइन वर्कर के समान ही टीकाकरण करने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है।






https://twitter.com/bhupeshbaghel/status/1391362035342999560




गौरतलब है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व में ही निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन मामला न्यायालयीन होने के कारण लंबित था। कई अन्य राज्यों में पत्रकारों और वकीलों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए उनका टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए राज्य के पत्रकारों और वकीलों के साथ ही उनके परिजन को भी फ्रंट लाइन वर्कर के समान टीकाकरण में प्राथमिकता देने की घोषणा की है।






https://twitter.com/bhupeshbaghel/status/1391362041483431941




मुख्यमंत्री बघेल द्वारा इस संबंध में पूर्व में दिए निर्देश और टीकाकरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा फ्रंट लाइन वर्कर की सूची में जिन श्रेणियों को शामिल किया है, उनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले और सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव/कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, इंसटिटुशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार और पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके इमिडियेट परिजन शामिल हैं।





ये लोग भी है सूची में शामिल





इसी तरह इस सूची में वृद्धाश्रम में, महिला देखभाल केन्द्रों और बाल देखभाल में कार्यरत व्यक्ति, शमशान, कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे- प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को भी शामिल किया गया है।





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स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्रंट लाइन वर्कर की पहचान के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया जाएगा। अगर फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी का कोई व्यक्ति एपीएल का छोड़कर अन्य कोई राशनकार्ड लाता है तो उसे भी उस राशनकार्ड की श्रेणी में माना जाएगा और अगर राशनकार्ड लेकर नहीं आता है तो उसे फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में माना जाएगा। जेल में रहने वाले बंदियों को भी टीकाकरण में वही प्राथमिकता दी जाए जो फ्रंटलाइन वर्कर को दी जाएगी, क्योकि वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। इसी प्रकार वकीलों और पत्रकारों और उनके इमिडियेट परिजन को भी फ्रंटलाइन वर्कर के समान ही टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी।


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