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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को किया अस्वीकार्य, कहा - टीकाकरण वक्त की जरूरत है…


बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार के फैसले को अस्वीकार करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज कहा कि टीकाकरण वक्त की जरूरत है, इसे जारी रखा जाए।






बता दें कि आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार के वैक्सीन पर अंत्योदय योजना को लेकर लगी हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच वन याने चीफ़ जस्टिस पी रामचंद्र मेनन और पी पी साहू की बेंच ने इन हस्तक्षेप याचिकाओं की सुनवाई की। हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से राज्य सरकार के टीकाकरण रोकने के आदेश पर हाईकोर्ट ने कहा..






“टीकाकरण वक्त की आवश्यकता है। कोर्ट यह स्पष्ट करना चाहती है कि किसी भी सूरत में टीकाकरण रोका ना जाए। कोर्ट के किसी आदेश का यह मंतव्य ही नहीं है। जब तक कमेटी मापदंड निर्धारित नहीं कर लेती तब तक भी वैक्सीनेशन नहीं रोका जाए।





बता दें राज्य सरकार ने 30 अप्रैल के आदेश से प्रदेश में एक मई से 18+ के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की। इस आदेश में कहा गया कि यह टीका सबसे पहले अन्त्योदय राशन कार्ड धारी व्यक्तियों को लगेगा। उनको लग जाने के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को सबसे बाद में गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा। विपक्ष इसको आरक्षण बताकर विरोध कर रहा था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी सहित कुछ लोगों ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।


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