शादियों और अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। लोगों को धार्मिक और सामाजिक त्यौहारों में भीड़-भाड़ न करने और पूजा सहित अन्य आयोजनों को घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए कहा गया है।
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छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए सामाजिक, धार्मिक और अन्य आयोजनों के संबंध में सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिए शादियों में 10 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।
10 लोगों से ज्यादा की उपस्थिति पर प्रतिबंध
अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंध रहेगा। अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक और सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़-भाड़ न करने और पूजा सहित अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें।
समय-समय पर होगी जांच
कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़-भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संक्रमण आगे न फैले।
कोरोना की दूसरी लहर का कहर
बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है। देश में रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। वहीं 3 हजार से ज्यादा लोगों की रोजाना मौत हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 12 हजार से ज्यादा केस रोजाना सामने आ रहे हैं। जबकि रोज 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है।