रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शासन ने रायपुर सहित प्रदेश के 26 जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन (lockdown extend in Chhattisgarh) की घोषणा कर दी है। बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लगातार रायपुर में लॉकडाउन बढ़ने की आशंका लगाई जा रही थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन इस बार कुछ राहत दी जाएंगी। आइए जानते है उनके बारे में।
कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।
मोहल्लों में किराना दुकानें खुलेंगी लेकिन केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान मॉल और सुपरमार्केट में नहीं
बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोल सकते है, केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।
पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना और बिना समय की पाबंदी के।
गैस एजेंसियां
पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें
आटा मिल्स (अता चाकी)
रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।
अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
फल और सब्जी के ठेले, फेरे करते हुए।
सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट– पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।
उपरोक्त को सुबह अपने समय से शाम 5.00 बजे तक कारोबार करने की अनुमति दी गई है। शाम 5.00 बजे के बाद सिर्फ पेट्रोल पंप और दवा दुकानों का संचालन होगा।
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)।
सरकार के निर्णय के अनुसार रायपुर और दुर्ग में उपरोक्त छूट के अलावा स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी, निजी साइट पर निर्माण कार्य/गतिविधियाँ, पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां, कपड़े धोने की सेवाएं।
सभी 28 जिलों में बाजार, होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए), मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), पान और सिगरेट की तलब, शराब की दुकानें, टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे), मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं।