Media24Media.com: Lockdown in Chhattisgarh

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शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे अब मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और सभी शासकीय कार्यालय

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रायपुर. कोविड-19 के वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण के लिए सोमवार 14 जून से सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा अन्य जिला कार्यालय संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देर्शों के पालन की शर्त पर शिथिल किया गया है।
कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व में मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही आम जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था।





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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज महानदी भवन से मंत्रालय/विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालयों के संचालन हेतु जारी आदेश में सभी कार्यालयों में दिनांक 14 जून, सोमवार से सभी श्रेणी के अधिकारियों,कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करने भी कहा गया है।

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बलौदाबाजार जिले में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मिलेंगी थोड़ी राहत, प्रत्येक गुरुवार रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

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बलौदाबाजार । छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 31 मई सुबह 6 बजे लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज आदेश जारी किया। बता दें कि यहां पहले 24 मई की सुबह 6 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया था। इस अवधि में जिले के भीतर सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाये गये थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई है। जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है।





आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोराना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।





इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त के कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे।





बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 31मई 2021 प्रातः 6.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी, साप्ताहिक बाजार, सुपर बाजार, माॅल, शो-रूम, मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाॅल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सभी पार्क, रिसाॅर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे बारनवापारा इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।





बलौदाबाजार- भाटापारा अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन, ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशाॅप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी।





शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।





सब्जी मण्डी आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियों में थोक माल,कार्गो, फल ,सब्जी लोडिंग,अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी।





फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा। सभी पान, सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटलों में निवासरत अतिथियों के लिए डायनिंग की अनुमति होगी। इसी प्रकार अन्य ग्राहकों के लिए टेक-अवे की अनुमति होगी किन्तु इन-हाउस डायनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
होटल के रेस्टोरेंट में एवं रेस्टोरेंट्स से स्विगी,जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक ही रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।





कंडिका-02 में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार की दुकानों का संचालन प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक किया जा सकेगा किन्तु किसी भी दुकान में कोविड-19 प्रोटोकाॅल जैसे- मास्क, सेनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील कर दिया जावेगा। फल एवं सब्जियों को गली-मुहल्लों एवं काॅलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक होगी। धान एवं खाद्यान्न फसलों की नीलामी, खरीदी-बिक्री से संबंधित मंडियों को प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। लोक सेवा केन्द्र,च्वाईस सेंटर प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा।





उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी। ई-काॅमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक ही की जा सकेगी। को-माॅर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंको एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।





सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी। पेट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय हेतु प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक ही होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन,वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन- साईट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।





अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान( माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्ताें पर संचालित रहेंगे।पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानेें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देेगें।





प्रत्येक गुरूवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। जिले के सभी नगरीय निकाय अंतर्गत गुमास्ता दिवस जैसे नगरपालिका परिषद् बलौदाबाजार- शुक्रवार, नगर पंचायत पलारी-शनिवार, नगर पंचायत लवन-बुधवार, नगरपालिका परिषद् भाटापारा-मंगलवार, नगर पंचायत सिमगा-बुधवार, नगर पंचायत कसडोल-शनिवार, नगर पंचायत टुण्ड्रा-रविवार, नगर पंचायत बिलाईगढ -रविवार एवं नगर पंचायत भटगांव-रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन संध्या 04.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा,जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे होटल,रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, कार्गो, फल,सब्जी की लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।





आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास,स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जावेगा। अपरिहार्य परिस्थतियों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी,अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे,टेलीकाॅम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य,या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी.कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल,पैथालाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 2, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 2 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।





रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो,टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।


राजधानी में कुछ छूट के साथ 31 मई तक बढ़ाया गया lockdown, पढ़िए आदेश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन कोई कोताही ढील नही बरतना चाहते। जिसके चलते राजधानी रायपुर (lockdown in raipur) में 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। जिले में अतिरिक्त छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया है।





आपको बता दें की ऑड औऱ इवन फार्मूले पर दुकानें खुलेंगी। ई-कॉमर्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट मिलेगी, दूध वितरण सुबह 6 से 11 औऱ शाम 5 से 7.30 बजे तक होंगे। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, बाकि दिन 5 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी।





पढ़िए आदेश-






























छत्तीसगढ़ के इस जिले में 23 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

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बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में लगभग एक महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण कोरोना की रफ़्तार में कुछ कमी आई है। फिर भी शासन किसी भी तरह की कोई कोताही बररते के मूड में नहीं है। जिसके चलते सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिला (Lockdown in Balrampur District) में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है।






छत्तीसगढ़ में कोरोना के 10,150 नए केस, 153 लोगों ने गवाई जान




बता दें की बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार 23 मई तक ​जिले में लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा। बता दें कि बलरामपुर में कोरोना के केस थम नहीं रहे हैं। लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।





बता दें कि बुधवार को भी कोरोना के 10,150 नए केस सामने आए हैं। जबकि 153 लोगों की मौत हुई है। बुधवार को मिले नए मरीजों के बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1 लाख 22 हजार 798 पहुंच गई है।





12 विपक्षी दलों के नेताओं ने PM मोदी को लिखी चिठ्ठी और दिए कोरोना से निपटने के सुझाव, जानिए क्या हैं वो 9 उपाय





बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा 884 संक्रमित मरीज रायगढ़ में मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर बीते 7 दिनों से लगातार घट रही है। 12 मई को प्रदेश भर में हुए 71 हजार 138 सैंपल की जांच में से 10,150 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित की पहचान के लिए प्रदेश में 12 मई को रिकॉर्ड 71,138 सैंपल की जांच की गई थी।





बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से हुई पहली मौत, सभी निजी अस्पतालों को अलर्ट जारी


राजधानी समेत 26 जिलों में कुछ राहतों के साथ 15 मई तक बढ़ा lockdown, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शासन ने रायपुर सहित प्रदेश के 26 जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन (lockdown extend in Chhattisgarh) की घोषणा कर दी है। बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लगातार रायपुर में लॉकडाउन बढ़ने की आशंका लगाई जा रही थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन इस बार कुछ राहत दी जाएंगी। आइए जानते है उनके बारे में।





कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।





मोहल्लों में किराना दुकानें खुलेंगी लेकिन केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान मॉल और सुपरमार्केट में नहीं





बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोल सकते है, केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।





डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)





इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।





एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।





पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना और बिना समय की पाबंदी के।





गैस एजेंसियां ​​





पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें





आटा मिल्स (अता चाकी)





रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।





अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।





फल और सब्जी के ठेले, फेरे करते हुए।





सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट– पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।





उपरोक्त को सुबह अपने समय से शाम 5.00 बजे तक कारोबार करने की अनुमति दी गई है। शाम 5.00 बजे के बाद सिर्फ पेट्रोल पंप और दवा दुकानों का संचालन होगा।





रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक ​​प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)।





सरकार के निर्णय के अनुसार रायपुर और दुर्ग में उपरोक्त छूट के अलावा स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी, निजी साइट पर निर्माण कार्य/गतिविधियाँ, पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां, कपड़े धोने की सेवाएं।





सभी 28 जिलों में बाजार, होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए), मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), पान और सिगरेट की तलब, शराब की दुकानें, टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे), मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं।


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